विकलांग युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

विकलांग युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

Bhaskar Hindi
Update: 2017-11-15 07:33 GMT
विकलांग युवक की हत्या करने वाले को उम्रकैद

डिजिटल डेस्क दमोह। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डीडी द्विवेदी ने मंगलवार को कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी एक विकलांग युवक की हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कठोर कारावास एवं जुर्माने से दंडित कर सजा भुगताने के लिए जेल भेज दिया है। प्रकरण परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित था जिसे अभियोजन द्वारा साबित किया गया।
ये था मामला
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक राजकुमार सोनी ने बताया कि नगर के मुकेश नायक कॉलोनी निवासी विकलांग युवक शाहिद खान पुत्र बाबू खान  14 नवम्बर 15 की रात को लापता हो गया था जिसके गुमशुदगी का मामला परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया था। कोतवाली पुलिस लापता युवक की तलाश में जुटी  थी।
फिरौती के आए फोन
लापता युवक के मोबाइल से ही परिजनों को फोन आना आरंभ हो गए थे और अपहरणकर्ताओ ने फिरौती के लिए 20 लाख रूपए की रकम भी मांगी थी और फिर बाद में वह 5 लाख रूपए पर आ गए थे, पुलिस ने इस मामले में साइबर सैल और मुखबिर तंत्रों का जाल फैलाया और अज्ञात आरोपी की मुमेंट पर पैनी नजर रखी जाने लगी थी।
जमीन में गड़़ा मिला शव
पुलिस को पता चला कि लापता युवक शाहिद के साथ ही उसका एक साथी विवेक पुत्र हरिराम अहिरवार 21 साल निवासी ग्राम कौरासा थाना दमोह देहात की संदिग्ध परिस्थितियां है तब उस पर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया उसके द्वारा ही शाहिद उर्फ शानू की हत्या पम्प हाउस के समीप की थी और उसके शव को जमीन में दफना दिया था। पुलिस ने आरोपी विवेक के विरूद्ध हत्या एवं साक्ष्य छुपाने का मामला दर्ज किया था। इस मामले में अभियोजन द्वारा जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए गए थे उस आधार पर कोर्ट ने फैसला सुनाकर दोषी पाया।
    जज डीडी द्विवेदी ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों व न्यायालयीन कथनों के आधार पर आरोपी विवेक अहिरवार को शाहिद खान की हत्या के मामले में दोषी पाते हुए भादंवि की धारा 302 में आजीवन कारावास तथा धारा 201 में 2 साल के कठोर कारावास एवं कुल 15 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।

 

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