जिले में 11 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश
वाशिम जिले में 11 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश
डिजिटल डेस्क, वाशिम | जिले में 4 अप्रैल को मराठी नुतनवर्ष गुढीपाडवा तथा 10 अप्रैल को हिंदु धर्मावलंबियों की ओर से रामनवमी उत्सव जिले में मनाया जाएंगा । साथही रामनवमी पर्व पर मानोरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत श्रीक्षेत्र पोहरादेवी में भव्य यात्रा का आयोजन किया जाता है । जिला जातियदृष्टि से संवेदनशील है और हालही के समय में पड़ोेस के अकोला, अमरावती और यवतमाल जिलों में घटी जातिय घटनओं की प्रतिक्रीया आगामी समय में जिले में उमड़ने से कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता । राज्य में शासन की ओर से ओमिक्रान / कोरोना विषाणु संसर्ग प्रतिबंधक उपाययोजना के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निर्देश निर्गमित किए गए है । वर्तमान स्थिति में राज्य में एसटी महामंडल कर्मचारियों का महामंडल का राज्य शासन में समावेश करने की मांग को लेकर कामबंद आंदोलन शुुर है । राज्य में नोकरी पदोन्नति में पिछड़ावर्गीयों को 33 प्रतिशत आरक्षण कायम रखने की मांग को लेकर विविध कर्मचारी संगठनों की ओरसे विविध प्रकार के आंदोलन किए जा रहे है । एमएसपी कानून लागू करना, किसान कर्जमाफी, फसल कर्ज मंजूरी, दुध मूल्यवृध्दि, बढ़ती महंगाई, बिजली बिल माफी, किसानों को नुकसान भरपाई तथा अन्य विविध मांगों को लेकर विरोधी पक्ष तथा किसान संगठनों की ओर से आंदोलनात्मक कार्यक्रमाें का आयोजन करने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । जिला जातियदृष्टि और त्योहार, उत्सव की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है ।
जिले में कानून व्यवस्था अबाधित रखना सुविधाजनक हो, इस हेतु 28 मार्च से 11 अप्रैल तक मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 37 (1) (3) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जिला दंडाधिकारी शण्मुगराजन एस. ने लागू किए हैं। मुंबई पुलिस अधिनियम 1951 की 37 (1) (3) के प्रतिबंधात्मक आदेश से सार्वजनिक स्थान तथा रास्तों पर 5 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों के जमाव को एकत्र जमने या शोभायात्रा निकालने की मनाई की गई है । यह आदेश काम पर रहनेवाले किसी भी पुलिस अधिकारी अथवा अन्य शासकीय / अर्धशासकीय अधिकारी-कर्मचारी अथवा विवाह, अंतिमयात्रा तथा सक्षम अधिकारी ने विशेष रुप से अनुमति दी गई शोभायात्रा और कार्यक्रम के लिए लागू नहीं रहेंगे ।