पीडि़ता कोर्ट में घटना से मुकरी, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कलयुगी चाचा को आजीवान कारावास

छिंदवाड़ा पीडि़ता कोर्ट में घटना से मुकरी, डीएनए रिपोर्ट के आधार पर कलयुगी चाचा को आजीवान कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-27 09:09 GMT
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डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। सौंसर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी चाचा ने नाबालिग भतीजी के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में पीडि़ता कोर्ट में घटना से मुकर गई थी, लेकिन सौंसर न्यायालय ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर आरोपी चाचा को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश राजदीप सिंह ठाकुर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक प्रभावशील रहेगी।

विशेष लोक अभियोजक अखिल कुशराम ने बताया कि 22 जनवरी 2021 की सुबह नाबालिग अपने घर पर अकेली थी। मौका पाकर पीडि़ता का चाचा अबरार घर में घुस आया। आरोपी ने पीडि़ता के साथ दुराचार की वारदात को अंजाम दिया। इस प्रकरण में पीडि़ता द्वारा उसके साथ हुई घटना का समर्थन नहीं किया गया और अभियोजन कहानी से मुकर गई। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष डीएनए रिपोर्ट और अपराध की कडियों को जोड़ते हुए तर्क पेश किए गए। अभियोजन के तर्क से संतुष्ट होकर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी करार दिया गया है। आरोपी अबरार को आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक के लिए प्रभावशील रहेगा। इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में अर्थदंड से दंडित किया गया है। प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भारती विश्वकर्मा ने की थी।
 

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