फैसला: पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
हत्या करके कुटने डैम में बोरे में भरकर फेंक दिया था फैसला: पत्नी की नृशंस हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क छतरपुर। फुकनी से मारपीट कर पत्नी की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। द्वितीय एडीजे अखिलेश कुमार मिश्र, छतरपुर की अदालत ने मामले में आरोपी पुन्ना कुशवाहा को हत्या के आरोप मे दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से डीपीओ प्रवेश अहिरवार ने पैरवी करते हुए मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ने जानकारी देते हुये बताया कि फरियादी परमलाल बसोर ग्राम डहर्रा ने थाना राजनगर मे उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह 23 मार्च 2019 को सुबह 10:30 बजे कुटनी नदी डहर्रा पुल तरफ आया था जहां किनारे पर एक बोरा डला था। बोरा में मक्खी लग रही थीं। उसमें किसी अज्ञात व्यक्ति की लाश बंद थी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट थाना राजनगर में मर्ग पंजीबद्ध कर जांच प्रारम्भ की गई। मर्ग जॉच उपरांत यह पाए जाने पर कि अज्ञात मृतिका को अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर बोरे में बंद कर कुटने नदी डेम में फेंक दिया गया। प्रथम दृष्ट्या अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना बाद यह तथ्य प्रकाश में आने पर कि मृतिका कलावती कुशवाहा के साथ उसके पति आरोपी पुन्ना कुशवाहा द्वारा फुकनी से मारपीट कर साक्ष्य को विलोपित करने के आशय से उसकी लाश को बोरी में भरकर स्वयं की मोटरसाइकिल से कुटने डैम रोड किनारे पानी में फेंक दिया था। उक्त घटना पर आरोपी पुन्ना के विरूद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया।