तय जगहों पर यात्रा ना करने पर टूर कंपनी को लौटाना होगा अमाउंट

तय जगहों पर यात्रा ना करने पर टूर कंपनी को लौटाना होगा अमाउंट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-03-25 12:50 GMT
तय जगहों पर यात्रा ना करने पर टूर कंपनी को लौटाना होगा अमाउंट

डिजिटल डेस्क,मुंबई। विदेश यात्रा करानेे वाली कंपनी को तय जगहों पर यात्रियों को न घुमाना महंगा पड़ रहा है।   तीन में से एक देश का टूर रद्द करने वाले टूर आपरेटर को राज्य उपभोक्ता आयोग ने सभी 20 पर्यटकों को 16 हजार 730 रुपए नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने 20 यात्रियों की अपील को आशिंक रुप से स्वीकार करते हुए यह निर्देश दिया। इससे पहले इन लोगों ने मध्य मुंबई के उपभोक्त फोरम में शिकायत की थी लेकिन वहां से उन्हें राहत नहीं मिली थी।

20 लोगों न ली थी कंज्यूरम फोरम की मदद
फोरम के आदेश के खिलाफ इन 20 लोगो ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील की थी। पर्यटकों की अपील के मुताबिक उन्होंने 23 सिंतबर 2013 से 5 अक्टूबर 2013 के बीच केसरी टूर प्राइवेट लिमिटेड के यहां ग्रीस, टर्की व इजिप्ट घूमने के लिए बुकिंग की थी। इसके लिए हर पर्यटक ने केसरी टूर को 1 लाख 30 हजार रुपए के साथ ही 1355 यूरो (1 लाख 900 हजार भारतीय रुपए) का भुगतान किया था। इस बीच केसरी टूर ने उन्हें सूचना दी की इजिप्ट में राजनीतिक अस्थिरता के चलते वहां की यात्रा रद्द कर दी गई है। इस पर पर्यटकों ने कहा कि केसरी टूर को उन्होंने तो रकम भुगतान की है उसका तीसरा हिस्सा वापस किया जाए। लेकिन टूरिस्ट कंपनी ने पूरे पैसे वापस नहीं किए। 

यात्रियों के हित में लिया निर्णय
केसरी टूर के वकील ने आयोग के सामने कहा कि हमने यात्रियों की सुरक्षा व उनके हित को ध्यान में रखते हुए इजिप्ट का टूर रद्द किया है। इसके लिए टूरिस्ट कंपनी ने पर्यटकों को 155 यूरो और 20 हजार रुपए वापस दिए हैं। बाकी रकम पर्यटकों की दो देशों की यात्रा में खर्च हुई है। ग्रीस व टर्की की यात्रा का सभी आवेदनकर्ता ने आनंद लिया है। फोरम का आदेश सही है उसमें खामी नहीं है।

उठानी पड़ी मानसिक परेशानी
वहीं शिकायतकर्ता (पर्यटकों) की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को इजिप्ट का वीजा मिल चुका था। वीजा के लिए अलग से रकम दी थी। उनके मुवक्किल 155 नहीं 452 यूरो वापस पाने का हक रखते हैं। केसरी टूर ने यात्रियों से चर्चा के बैगर इजिप्ट का टूर रद्द कर दिया। केसरी टूर की बेरुखी के चलते उनके मुवक्किलों को मानसिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ा है। मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने अपील को आंशिक रुप से स्वीकार करते हुए केसरी टूर को हर यात्री को 10 हजार 730 रुपए रिफंड के रुप में देने तथा पांच हजार रुपए मुआवजा व एक हजार रुपए मुकदमे के खर्च के रुप में नौ प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ देने का निर्देश दिया। 
 

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