नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास
छतरपुर नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को तीन साल का सश्रम कारावास
डिजिटल डेस्क, छतरपुर। घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट बिजावर की स्पेशल जज निशा गुप्ता की अदालत ने आरोपी को नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में गुनहगार ठहराया है। कोर्ट ने अपराध की गंभीर प्रकृति के मद्देनजर आरोपी को सजा में रियायत दिए जाने की मांग को भी सिरे से ठुकरा दिया है।
ये है मामला : यह वारदात जिले के बिजावर के भगवां थाना क्षेत्र में 24 फरवरी 21 की दोपहर 2 बजे की है। अभियोजन के अनुसार पड़ोस में रहने वाला आरोपी नाबालिग लड़की के पास आया और उसके पिता के संबंध में पूछताछ करने लगा। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता काम के लिए दिल्ली गए हैं। यह सुनकर आरोपी वहां से चला गया। आरोपी फिर कुछ देर बाद पीड़िता के घर आया और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर बाद विवेचना आरोप-पत्र कोर्ट में पेश किया।
रियायत का हकदार नहीं
कोर्ट ने अभियोजन द्वारा पेश साक्ष्य और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी को पॉक्सो एक्ट के आरोप में दोषी करार दिया है। कोर्ट द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने पर बचाव पक्ष ने सजा में रियायत दिए जाने की दलील पेश की गई। अदालत ने कहा कि अपराध जिन परिस्थितियों में घटित हुआ है, ऐसी स्थिति में आरोपी सजा में रियायत दिए जाने का हकदार नहीं है। स्पेशल जज की अदालत ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा ७/ ८ के आरोप में आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास और ३ हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की तरफ से एडीपीओ अजय कुमार मिश्र ने पक्ष रखा।