छात्रा के साथ बुरा बर्ताव करने वाले आरोपी टिकट निरीक्षकों को मिली जमानत

छात्रा के साथ बुरा बर्ताव करने वाले आरोपी टिकट निरीक्षकों को मिली जमानत

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-02 16:06 GMT
छात्रा के साथ बुरा बर्ताव करने वाले आरोपी टिकट निरीक्षकों को मिली जमानत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विशेष अदालत ने छात्रा के साथ अशिष्ट बर्ताव करने के मामले में आरोपी मध्य रेलवे के तीन टिकट निरीक्षकों (टीसी) को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक छात्रा के पास लोकल ट्रेन का टिकट था लेकिन उसने यात्रा देरी से आरंभ की थी इसलिए टिकट निरीक्षकों ने उसके साथ अशिष्ट व्यवहार किया। नियमानुसार टिकट लेने के बाद दो घंटे के भीतर यात्रा करनी चाहिए।   

टीसी ने रसीद देने से किया था इंकार
अपने एक साथी के साथ जेजे स्कूल आफ आर्ट में दाखिले के लिए आई छात्रा ने ऐसा नहीं किया था। इसलिए टीसी ने उससे 540 रुपए मांगे। छात्रा ने कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं। इस पर दूसरे टीसी ने 200 रुपए देने को कहा। छात्रा ने रसीद मांगी पर टीसी ने देने से इंकार कर दिया। इस दौरान टीसी ने छात्रा से कहा था कि वह अपने बायफ्रेंड के साथ घूम रही थी इसलिए उसे देरी हुई है। 

वकील ने कहा मामले में फंसाया
टीसी की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट पर लगाए गए आरोप आधारहीन हैं। उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के विभागीय अधिकारी (वाणिज्य शाखा) ने मामले की जांच की है। उन्हें जांच के दौरान कुछ नहीं मिला है। इसके अलावा घटना के चार दिन बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने मामले में आरोपी टीसी संदीप कुमार, रामचेंद्र खतपे, व वितोर सिंह को 15 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी।

Similar News