सांईखेड़ा के तत्कालीन CEO को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की कैद
सांईखेड़ा के तत्कालीन CEO को भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, नरसिंहपुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एसके पाण्डेय नरसिंहपुर के न्यायालय ने आरोपी साईखेड़ा जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ कृपाशंकर पाठक पिता नारायण पाठक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) में 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
पेंशन भुगतान के संबंध में की थी 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग
मीडिया सेल प्रभारी इन्द्रमणि गुप्ता के अनुसार आवेदक कमलेश दुबे पुत्र मल्थू प्रसाद दुबे निवासी टिमरावन द्वारा 2 अगस्त 2013 को लोकायुक्त पुलिस को लिखित आवेदन पत्र से सूचना दी गई कि जनपद सीईओ कृपाशंकर पाठक द्वारा मनरेगा अंतर्गत कूप निर्माण एवं पेंशन भुगतान के संबंध में 10 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। जिसमें से 5 हजार रुपए शिकायतकर्ता आरोपी को दे चुका है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता को रिश्वत की राशि की मांग की वार्ता रिकार्ड करने हेतु टेप इश्यू किया गया था। लोकायुक्त पुलिस द्वारा आवेदन पत्र के तथ्यों की पुष्टि और रिश्वती मांग संबंधी वार्ता टेप में आवेदक द्वारा रिकार्ड की गई। टेपवार्ता में रिश्वत की मांग संबंधी तथ्यों की पुष्टि होने पर 7 अगस्त 2013 को ट्रेप दल द्वारा आरोपी को गाडरवारा के होटल शांतिदूत में 4 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया।
आरोपी के हाथ धुलाये जाने पर हाथों से और शर्ट की जेब से जलीय घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस कार्यवाही के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य से आरोपी को न्यायालय ने दोषसिद्ध किया। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भटेले नरसिंहपुर द्वारा की गई।
चोरी के प्रकरणों में आरोपियों को कठोर कारावास एवं अर्थदंड
न्यायालय जेएमएफसी गाडरवारा के न्यायालय ने चोरी के दो प्रकरणों में आरोपियों को कठोर कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। एक मामले में आरोपियों को जहां 41 दिन का कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है, वहीं दूसरे मामले में आरोपी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है।