टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बगैर पिता के नाम से जारी करे मनपा-हाईकोर्ट

टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बगैर पिता के नाम से जारी करे मनपा-हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-04-04 15:19 GMT
टेस्ट ट्यूब बेबी से जन्मे बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बगैर पिता के नाम से जारी करे मनपा-हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने मुंबई महानगरपालिका को निर्देश दिया है कि वह टेस्ट ट्यूब से जन्मे बच्चे के नाम का नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करे। जन्म प्रमाणपत्र में बच्चे के जैविक पिता के नाम का उल्लेख न किया जाए। जस्टिस अभय ओक व जस्टिस रियाज छागला की बेंच ने कहा कि मनपा ने बच्चे के जन्म को लेकर जो पुराना जन्म प्रमाणपत्र जारी किया है उसे वापस ले और बच्चे के नाम का नया जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाए। इस प्रमाण पत्र में पिता के स्थान को रिक्त रखा जाए। 

गौरतलब है कि मुंबई के पश्चिम उपनगर में रहनेवाली महिला ने स्पर्म डोनर की मदद से टेस्ट ट्यूब के जरिए एक बच्चे को जन्म दिया है। लेकिन बच्चे के जन्म को लेकर जो प्रमाणपत्र जारी किया गया था उसमे बच्चे के पिता के नाम उल्लेख किया गया था। महिला ने कहा कि वह नहीं चाहती है कि स्पर्म डोनर का नाम जन्म प्रमाणपत्र पर लिखा जाए। याचिका में महिला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा था कि अकेले रहने वाली महिला एक हलफनामा देकर अपने बच्चे के लिए ऐसे जन्म प्रमाणपत्र की मांग कर सकती है जिसमे बच्चे के जैविक पिता के नाम का उल्लेख न हो। 

अस्पताल को दी गई जानकारी में बच्चे के पिता के नाम का उल्लेख 
इससे पहले मनपा के वकील ने बेंच के सामने कहा कि महिला ने अस्पताल को दी गई जानकारी में बच्चे के पिता के नाम का उल्लेख किया था। रिकार्ड के मुताबिक महिला ने कहा था कि उसने एक कारोबारी से विवाह किया है। जिसके आधार पर जन्म प्रमाणपत्र तैयार किया गया था। इस दौरान मनपा के वकील की ओर से दी गई दलीलों को विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन के लिए मेरे मुवक्किल ने जो आवेदन किया है, उसमे उसके हस्ताक्षर नहीं हैं।

मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करने के बाद बेंच ने कहा कि मनपा बच्चे के जन्म को लेकर जारी किए गए पुराने जन्म प्रमाणपत्र को वापस लेे और नया जन्म प्रमाणपत्र जारी करे जिसमें पिता के नाम के स्थान को रिक्त रखा जाए। 
 

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