किशोरी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को सश्रम कारावास

वाशिम किशोरी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को सश्रम कारावास

Bhaskar Hindi
Update: 2021-12-07 12:36 GMT
किशोरी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी को सश्रम कारावास

डिजिटल डेस्क, वाशिम। प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेजा सावंत ने शनिवार को दिए गए महत्वपूर्ण फैसले में किशोरी का छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 2 हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई ।प्रकरण में संक्षिप्त जानकारी के अनुसार रिसोड़ तहसील के ग्राम में 7 मई 2019 को उक्त छेड़छाड़ की घटना घटी थी जिसमें 16 वर्षीय पीड़िता ने रिसोड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 7 मई 2019 को अपने घर के सामने खड़ी होकर परिजनों से फोन पर बात कर रही थी । इस समय वहां की लाइट बंद होने से घर के सामने अंधेरा था । इसी समय रवि अशोक गवली (32) वहां पर आया और उसका हाथ पकड़कर तथा मुंह दबाकर उसे ज़बरदस्ती खिंचते हुए गच्ची पर ले जाकर छेड़छाड़ किया । पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपी रवि गवली पायरियों से कुदकर भाग निकला । पीड़िता के शोर मचाने पर उसके माता-पिता और काका वहां आए । किशोरी ने यह बात अपने माता-पिता को बताई, जिसके बाद किशोरी के परिजनों ने आरोपी के घर जाकर पुछताछ की तो आरोपी ने उनके साथ विवाद किया । साथही तुमसे जो होता है करो, ऐसी धमकी भी दी । इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर रवि गवली के विरुध्द भादंवि की धारा 354 (अ)(ब), 354, 504 के साथही धारा 8 पास्को बाललैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया । पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोषारोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया । प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से 6 गवाहों के बयान दर्ज किए गए । गवाहों और सबुतों के आधार पर आरोपी रवि गवली के दोषी पाए जाने से उसे धारा 354 में 2 वर्ष सश्रम कारावास, 1 हज़ार रुपए जुर्माना तथा जुर्माना न भरने पर अधिक 1 माह के सश्रम कारावास, धारा 354 अ में 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न भरने पर अधिक 15 दिन के सश्रम कारावास, धारा 504 में 1 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए जुर्माना और जुर्माना न भरने पर अधिक 15 दिन के सश्रम कारावास की सज़ा विद्यमान प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश शैलेजा सावंत ने सुनाई । प्रकरण में सरकार पक्ष की ओर से सहायक सरकारी अभियोक्ता अभिजीत व्यवहारे ने काम देखा।

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