धार्मिक परिसरों का नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उपयोग
धार्मिक परिसरों का नहीं हो सकेगा चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उपयोग
Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-03 08:11 GMT
डिजिटल डेस्क, खण्डवा। मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने मांधाता विधानसभा क्षेत्र में शामिल सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में किसी भी धार्मिक परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं हो। उन्होंने धार्मिक संस्था दुरूपयोग निवारण अधिनियम 1988 का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के लिए भी अधिकारियों से कहा है। इस अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्ति को 5 वर्ष तक का कारावास व 10 हजार रू. तक जुर्माने की सजा का प्रावधान है।