नाबालिग से दुष्कर्मी को मरते दम तक भुगतना होगी जेल
छिंदवाड़ा नाबालिग से दुष्कर्मी को मरते दम तक भुगतना होगी जेल
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। उमरेठ थाना क्षेत्र की एक नाबालिग से दुराचार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास शेष प्राकृत काल तक और अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश उईके ने बताया कि २० जनवरी २०२० की शाम ९ वर्षीय बालिका और उसका बड़ा भाई खेल रहे थे। इस दौरान गांव के ही पवन ने बालिका को सोनपपड़ी दिलाने का झांसा देकर बाजार ले गया। सोनपपड़ी दिलाकर आरोपी पवन ने बालिका को सुनसान क्षेत्र में ले जाकर उसके साथ दुराचार किया। पीडि़ता ने घर पहुंचकर मां को अपने साथ हुए कृत्य की जानकारी दी। परिजनों ने पीडि़ता को थाने ले जाकर आरोपी पवन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया।
इन धाराओं में सुनाई सजा...
धारा सजा
धारा ३६६ ५ साल व ३ हजार रुपए अर्थदंड
धारा ३७६ (२) जे आजीवन कारावास व १५ हजार रुपए अर्थदंड
धारा ३७६ (एबी) आजीवन कारावास मरते दम तक जेल व १५ हजार रुपए अर्थदंड