मासूम से दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद
मासूम से दुराचार करने वाले को 20 साल की कैद
डिजिटल डेस्क, छतरपुर। न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने 13 साल की मासूम के साथ दुराचार करने के मामले में 25 वर्षीय आरोपी को बीस साल की कठोर कैद के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है। ऐसे अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सामाजिक अपराध भी होते हैं, जो पूरे समाज को विचलित कर देते हैं।एडवोकेट लखन राजपूत ने बताया कि 13 वर्षीय पीड़िता ने अपने माता-पिता के साथ थाना सिविल लाइन में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 1 सितंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे वह अपने घर से गांव की नदी के पास दैनिक क्रिया के लिए गई थी। उसी दौरान कमलेश उर्फ भज्जू बरार निवासी दालौन पीछे तरफ से आया। पीड़िता की गर्दन दबाकर धमकी दी कि यदि वह चिल्लाई तो वह उसे जान से खत्म कर देगा। आरोपी कमलेश ने पीड़िता के साथ जबरन दुराचार किया। पुलिस ने कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज किया। एसआई सोनम सोनी ने कमलेश को गिरफ्तार कर मामला कोर्ट के सुपुर्द किया।
जज बोले-ऐसे मामलों में कोर्ट को दया नहीं बरतनी चाहिए
अभियोजन की ओर से डीपीओ एसके चतुर्वेदी ने पैरवी करते हुए सभी सबूत कोर्ट में पेश किए और आरोपी को कठोर सजा देने की अपील कोर्ट से की। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश नोरिन निगम की कोर्ट ने फैसला दिया कि दुराचार के अपराध पीड़ित को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। जिसके चिन्ह कई सालों तक पीड़ित के मस्तिष्क में बने रहते हैं। ऐसे मामलों में कोर्ट को दया नहीं बरतनी चाहिए। कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे अपराध केवल महिलाओं के खिलाफ नहीं हैं।, बल्कि सामाजिक अपराध भी होते हैं, जो पूरे समाज को विचलित कर देते हैं। कोर्ट ने आरोपी कमलेश को आईपीसी की धारा 376(3) में बीस साल की कठोर कैद के साथ पांच हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।