उर्वरक अमानक पाये जाने पर क्रय,विक्रय प्रतिबंधित -
उर्वरक अमानक पाये जाने पर क्रय,विक्रय प्रतिबंधित -
Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-17 11:12 GMT
डिजिटल डेस्क, अशोकनगर। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अधिकारी श्री एस.के.माहौर द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में उर्वरक अमानक पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता फर्म द्वारा भण्डारण,विक्रय,क्रय एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेशानुसार सेवा सहकारी समिति हिरावल चंदेरी का डी.ए.पी उर्वरक नेशनल फर्टीलाईजर लिमिटेड नोयडा उत्तरप्रदेश निर्माता कंपनी के लॉट/बैच नं.10/2019 का क्रय विक्रय एवं परिवहन जिले में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।