सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने वाले 10 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही -
सोशल डिस्टेंस का पालन नही करने वाले 10 व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही -
डिजिटल डेस्क, उमरिया। जिले के थाना इंदवार में कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने पर जिलादण्डाधिकारी द्वारा धारा 188, 269, 270 ताहि एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत दण्डनीय मानते हुए संबंधित जनों के विरूद्ध न्यायालय में अभियोजन की कार्यवाही के निर्देश दिए है। उल्लेखनीय है कि थाना इंदवार द्वारा जानकारी दी गई कि कोविड 19 लाक डाउन के दौरान 10 व्यक्तियों के द्वारा जिलादण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है। जिला दण्डाधिकारी ने आदेश का उल्लंघन करने पर राजभान पिता झल्ला कोल उम-33 वर्ष निवासी-करहिया थाना मैहर जिला सतना, जवाहर पिता मंधारी दाहिया उम-48 वर्ष निवासी इटौरा थाना रामपुरबघेलान जिला सतना, मूलचंद पिता कोदू लाल नामदेव उम्र 34 वर्ष निवासी पोड़ी थाना मैहर जिला, दशरथ पिता रामप्रसाद दाहिया उम्र 36 वर्ष निवासी मेढ़ा थाना मैहर जिला सतना, हीरालाल पिता सरमन कोल उम 36 वर्ष निवासी ग्राम भटिया थाना मैहर जिला सतना, संदीप पिता कंधी कोल उम 26 वर्ष निवासी ग्राम इटौरा थाना बरही जिला कटनी, तीरथ पिता रामदयाल कोल उम 22 वर्ष निवासी ग्राम कोटेश्वर थाना बरही जिला कटनी, मंगल पिता शिवप्रसाद केवट उम 26 वर्ष निवासी ग्राम कोटेश्वर थाना बरही जिला कटनी, सुखलाल पिता पुरुषोत्तम कोल उम्र 25 वर्ष निवासी बिचपुरा थाना बरही जिला कटनी तथा कृष्णकुमार पिता गोरेलाल कोल उम 29 निवासी ग्राम कोटेश्वर थाना बरही जिला कटनी द्वारा सोशल डिस्टेन्स का पालन नहीं करनें तथा एकजुट होकर बिना मास्क लगाये पास-पास बैठने से कोरोना बीमारी फैलने की आशंका को देखते हुए संबंधितो के विरूद्ध थाना इंदवार में आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 54/2020 धारा- 188, 269, 270 ताहि एवं आपदा प्रबंधन की धारा-51 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान उक्त आरोपीगणों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाया गया जो धारा 188, 269, 270 ताहि एवं आपदा प्रबंधन की धारा 51 के तहत दण्डनीय है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगणों के विरुद्ध जिला दण्डाधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में अभियोजन चलाये जाने की अनुमति प्रदान की है।