‘‘धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आदेश जारी
‘‘धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत आदेश जारी
डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश व्दारा विधानसभा उप निर्वाचन-2020 हेतु कार्यक्रम घोषित किया गया है। निर्वाचन आयोग व्दारा राजनैतिक दलों व अभ्यर्थियों के लिए जारी ‘‘आदर्श आचार संहिता‘‘ के मुताबिक ‘‘मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों या पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के लिए मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। धार्मिक स्थानों का राजनैतिक उद्धेश्य से दुरूपयोग रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने ‘‘धार्मिक संस्था (दुरूपयोग निवारण) अधिनियम, 1988‘‘ के तहत आदेश जारी किया गया है तथा निर्देशित किया है कि इसके प्रावधानों को सख्ती से लागू कर यह सुनिश्चित किया जाये कि धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक उद्धेश्यों से न किया जाये। उक्त अधिनियम की धारा-3 की कंडिका (क) के अन्तर्गत किसी धार्मिक संस्था का प्रयोग‘‘ किसी राजनैतिक क्रिया-कलाप का संप्रवर्तन या प्रचार‘ हेतु वर्जित है। अधिनियम की धारा-5 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था की निधि या संपत्ति का उपयोग, किसी राजनैतिक दल के फायदे के लिए या किसी राजनीतिक क्रिया-कलाप के प्रयोजन के लिए अपराध है। अधिनियम की धारा-6 के मुताबिक किसी धार्मिक संस्था के तत्वावधान में आयोजित किसी समारोह, उत्सव, सत्संग, शोभायात्रा या सभा का उपयोग किसी राजनैतिक क्रिया-कलाप के लिए नहीं किया जा सकता। उक्त धाराओं का उल्लंघन अधिनियम की धारा-7 के मुताबिक 5 वर्ष के कारावास और रूपये 10,000/- तक के जुर्माने के दण्डनीय होगा।