शराब तस्करी के 6 साल पुराने मामले में दोषी को एक साल की कैद व 25 हजार का जुर्माना

छतरपुर शराब तस्करी के 6 साल पुराने मामले में दोषी को एक साल की कैद व 25 हजार का जुर्माना

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-23 09:50 GMT
शराब तस्करी के 6 साल पुराने मामले में दोषी को एक साल की कैद व 25 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क,छतरपुर। दस पेटी देशी मदिरा की तस्करी करने के एक मामले में सीजेएम की अदालत ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास के कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ.रविकांत सोलंकी की अदालत ने तस्कर को आबकारी एक्ट के आरोप में गुनहगार ठहराते हुए उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने 6 साल पुराने मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है।

कलेक्टर बंगले के  पीछे पुलिस ने जब्त की थी मदिरा

यह मामला 8 जून 2016 सिविल लाइन थाना क्षेत्र के चौबे कॉलोनी का है। सिविल लाइन में पदस्थ उपनिरीक्षक अरविंद कुजूर को सूचना मिली कि कलेक्टर बंगला के पीछे नरसिंह मंदिर के पास एक तस्कर रिक्शा में अवैध शराब का अवैध परिवहन कर रहा है। इस सूचना पर एसआई ने टीम के साथ घेराबंदी कर आरोपी के रिक्शे की तलाशी ली। पुलिस की तलाशी में तस्कर के कब्जे 10 पेटी देशी मदिरा जब्त की गई। जांच कार्रवाई में 86 बल्क लीटर देशी मदिरा जब्त होने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत अपराध कायम कर बाद विवेचना अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। अदालत ने अभियोजन द्वारा पेश के गए साक्ष्य के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी रामकिशोर कुशवाहा को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में एक साल की कठोर कैद एवं पच्चीस हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीपीओ शिवाकांत त्रिपाठी ने शासन की तरफ से पक्ष रखा।
 

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