अवैध उत्खनन पर आरव्ही लॉजिस्टिक कंपनी को 4 करोड़ 32 लाख जुर्माने का नोटिस

अवैध उत्खनन पर आरव्ही लॉजिस्टिक कंपनी को 4 करोड़ 32 लाख जुर्माने का नोटिस

Bhaskar Hindi
Update: 2019-07-02 09:03 GMT
अवैध उत्खनन पर आरव्ही लॉजिस्टिक कंपनी को 4 करोड़ 32 लाख जुर्माने का नोटिस

डिजिटल डेस्क, उमरिया। उमरिया जिले में मानपुर तहसील के बेल्दी में मेसर्स आरव्ही लॉजिस्टिक (भण्डारण सह व्यापार अनुज्ञप्तिधारी/अवैध उत्खनन कराने वाले) कंपनी पर 4 करोड़ 32 लाख रुपए जुर्माना भरने का नोटिस जारी हुआ है। मामले में खनिज विभाग ने संचालक संदीप वाजपेयी, अवैध उत्खननकर्ता जय तिवारी समेत ट्रेक्टर वाहन चालक, मालिक को अनावेदक बनाया है। सात जुलाई को कलेक्टर न्यायालय  से प्रकरण में अग्रिम कार्रवाई होगी। सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में 8 जुलाई को निर्धारित है।

यह है मामला

खनिज विभाग अनुसार ग्राम पंचायत बेल्दी में शासकीय भूमि स्थित भदार नदी पर अवैध उत्खनन की शिकायत पर टीम ने छापेमारी की थी। 26 जून को निरीक्षण के दौरान भदार नदी चिन्हांकित आ.ख.न. 194 रकबा 7.409 हे. क्षेत्र में चिन्हांकित रकबा 0.360 क्षेत्र पर अवैध उत्खनन पाया गया। एक ट्रेक्टर ट्राली में चालक भारत यादव वाहन मालिक लल्ला यादव को रेत परिवहन करते पकड़ा भी गया। पूछताछ में पता चला कंपनी के जय तिवारी द्वारा नदी में उत्खनन कर रेत भण्डारण स्थल पर डंप करने के लिए कहा गया था। इसके बाद टीम ने कंपनी के भण्डारण स्थल की जांच की। प्रस्तुत दस्तावेज का परीक्षण करने पर 26 जून को गौण खनिज कई वाहनों से रेत लाया जाना पाया गया। लिहाजा टोकन बुक को तत्काल जब्त कर लिया गया। अवैध उत्खनित क्षेत्र रकबा 0.360 की माप की गई और यहां 3600 घनमीटर का अवैध उत्खनन पाया गया। 

सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में 8 जुलाई को

खनिज निरीक्षण व सर्वेयर के जांच प्रतिवेदन अनुसार बिना वैध प्राधिकार उत्खनन पर कार्रवाई के लिए आवेदन कलेक्टर को पेश हुआ। रेत नियम 2018 के तहत 3600 घन मीटर की रायल्टी राशि 3 लाख 60 हजार का 60 गुना 2 करोड़ 16 लाख रुपए की शास्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इतनी ही राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त अधिरोपित की गई है। मामले की सुनवाई कलेक्टर न्यायालय में 8 जुलाई को निर्धारित है।

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