बुरहानपुर: पैम्फलेटों, पोस्टरों, मुद्रणों आदि के संबंध में बैठक संपन्न
बुरहानपुर: पैम्फलेटों, पोस्टरों, मुद्रणों आदि के संबंध में बैठक संपन्न
डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। बुरहानपुर निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन की घोषणा के साथ ही आचार संहिता लागू है। निर्वाचन के दौरान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधों द्वारा निर्वाचन पैम्फलेटों, पोस्टारों आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन विनियमित किया जाता है। इस संबंध में आज संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों की बैठक अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो द्वारा ली गई। बैठक में अपर कलेक्टर श्री रोमानुस टोप्पो ने जिले के प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों को पैम्फलेटों, पोस्टरों आदि के मुद्रण के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के दौरान निर्वाचन पैम्फलेटों या पोस्टरों तथा प्रकाशक द्वारा मुद्रित ऐसी अन्य सामग्री की संख्या तथा मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पते का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। प्रिन्टिंग प्रेसों से नियमानुसार मुद्रण सामग्री मुद्रित होने के तीन दिनों के अंदर मुद्रित प्रतियां (प्रत्येक मुद्रित सामग्री की तीन अतिरिक्त प्रतियों सहित) भेजने तथा प्रकाशक से घोषणा प्राप्त कर उसे भेजने के संबंध में जानकारी दी गई तथा यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित उपबंध का उल्लघंन करता है तो निर्धारित प्रावधानों के तहत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।