महाराष्ट्र सरकार ने इन 3 राज्यों से मांगे 931 करोड़, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी 

महाराष्ट्र सरकार ने इन 3 राज्यों से मांगे 931 करोड़, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-22 13:02 GMT
महाराष्ट्र सरकार ने इन 3 राज्यों से मांगे 931 करोड़, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। विजय सिंह ‘कौशिक’। महाराष्ट्र सरकार ने लॉटरी टैक्स के 931 करोड़ रुपयों की वसूली के लिए पूर्वोत्तर के तीन राज्यों को फिर से पत्र लिखा है। वित्त विभाग की तरफ से मिजोरम, सिक्किम और अरुणांचल प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में बांबे हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि इस रकम का भुगतान संबंधित राज्य सरकार को ही करना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव विजय कुमार गौतम की तरफ से 3 जनवरी 2018 को भेजे गए पत्र में मिजोरम सरकार से 1.7 करोड़ रुपए, सिक्किम सरकार से 220.04 करोड़ और अरुणाचंल प्रदेश सरकार से 710.96 करोड़ रुपए का लॉटरी टैक्स चुकाने की मांग की गई है।

पूर्वोत्तर के राज्य लॉटरी टैक्स का नहीं कर रहे भुगतान
महाराष्ट्र सरकार इसके पहले भी दो बार पत्र भेज चुकी है। लेकिन इन राज्य सरकारों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये राज्य सरकारें यह कह कर टैक्स भुगतान करने से कन्नी काट रही हैं कि उनके राज्यों की लॉटरी चलाने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों की सौपी गई थी। इस लिए टैक्स भुगतान करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। जबकि महाराष्ट्र सरकार के वित्त विभाग का कहना है कि महाराष्ट्र लॉटरी एक्ट के अनुसार टैक्स भुगतान करने की जिम्मेदारी उस राज्य की है, जिसके नाम पर लॉटरी चलाई जा रही है।

समझौते को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं
अरुणांचल प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में महाराष्ट्र के वित्त विभाग के प्रधान सचिव गौतम ने लिखा है कि अरुणांचल प्रदेश सरकार द्व्रारा नियुक्ति मार्केंटिंग एजेंट और अरुणांचल सरकार के बीच हुए समझौते से महाराष्ट्र सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। इस लिए दोनों के बीच हुए समझौते को मानने के लिए महाराष्ट्र सरकार किसी भी सूरत में बाध्य नहीं है। महाराष्ट्र लॉटरी टैक्स अधिनियम-2006 के प्रावधानों में स्पष्ट है कि लॉटरी चलाने वाले प्रमोटर यानि की राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को ही करों का भुगतान करना होगा। बांबे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में भी कहा है कि लॉटरी चलाने वाले राज्य को ही करों का भुगतान करना होगा। पत्र में टैक्स का भुगतान न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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