अवैध कॉलोनाइजरों पर कंसा शिकंजा, कोतवाली और देहात में दो के खिलाफ केस दर्ज

छिंदवाड़ा अवैध कॉलोनाइजरों पर कंसा शिकंजा, कोतवाली और देहात में दो के खिलाफ केस दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-04-21 11:27 GMT
अवैध कॉलोनाइजरों पर कंसा शिकंजा, कोतवाली और देहात में दो के खिलाफ केस दर्ज

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। अवैध कॉलोनी का निर्माण कर आर्थिक लाभ कमाने वाले कॉलोनाइजरों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर अवैध कॉलोनी काटने वाले दो कॉलोनाइजरों के खिलाफ नगरनिगम की शिकायत के आधार पर कोतवाली और देहात थाने में धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।
नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनी चिन्हित की गई है। जांच के बाद इनमें से २२ अवैध कॉलोनाइजरों के दस्तावेज देहात और कोतवाली थाने में दिए गए थे। निगम ने शिकायत दर्ज कराई है कि अवैध कॉलोनाइजर परासिया रोड निवासी संतोष द्वारा प्रथम विहार कॉलोनी में बिना डायवर्सन और विकास की अनुमति लिए बिना प्लॉट का विक्रय किया है। नियमों को ताक पर रखकर संतोष द्वारा अवैध कॉलोनी काटी गई है। इस आधार पर कोतवाली पुलिस ने संतोष के खिलाफ धारा ४२०, मप्र नगर पालिका अधिनियम १९५६ की धारा २९२ (सी) के तहत मामला दर्ज किया है।
देहात थाने में दूसरी एफआईआर दर्ज-
देहात पुलिस ने बताया कि लोनिया करबल निवासी शेरखान पिता सोहेब खान ने बिना डायवर्सन और विकास की अनुमति लिए बिना लोनिया करबल में अवैध प्लाङ्क्षटग की थी। नगरनिगम की शिकायत पर अवैध कॉलोनी का निर्माण करने वाले शेरखान के खिलाफ धारा ४२०, मप्र नगर पालिका अधिनियम १९५६ की धारा २९२ (सी) के तहत मामला दर्ज किया है। सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा का कहना है कि निगम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अन्य अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।


 

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