जिन्ना हाउस मामला : दीना वाडिया के बेटे नुस्ली को मिली याचिकाकर्ता बनने की अनुमति

जिन्ना हाउस मामला : दीना वाडिया के बेटे नुस्ली को मिली याचिकाकर्ता बनने की अनुमति

Bhaskar Hindi
Update: 2018-08-09 14:41 GMT
जिन्ना हाउस मामला : दीना वाडिया के बेटे नुस्ली को मिली याचिकाकर्ता बनने की अनुमति

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट  ने वाडिया समूह के चेयरमेन नुस्ली वाडिया को अपनी दिवंगत मां दीना वाडिया के स्थान पर याचिकाकर्ता बनने की अनुमति दे दी है। दीना ने मुंबई स्थिति जिन्ना हाउस पर अपने मालिकाना हक के दावे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

दीना का पिछले साल निधन हो गया था लिहाजा उनके बेटे नुस्ली ने खुद को याचिकाकर्ता बनाए जाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया था। जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच ने आवेदन पर गौर करने के बाद नुस्ली को अपनी मां के स्थान पर याचिकाकर्ता बनने की अनुमति दे दी। 

दक्षिण मुंबई के मलबारहिल इलाके में स्थित जिन्ना हाउस का निर्माण पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जिन्ना हाउस के मालिकाना हक को लेकर जिन्ना की बेटी दीना व केंद्र सरकार के बीच अगस्त 2007 से कानूनी विवाद चल रहा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में दीना ने दावा किया था कि वह अपने पिता की इकलौती वारिस है। इसलिए जिन्ना हाउस को उसे सौंपा जाना चाहिए। 

सुनवाई के दौरान बेंच के सामने केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अद्वैत्य सेठना ने नुस्ली के आवेदन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नुस्ली के पास कोई वसीयत नहीं है इसलिए उन्हें इस मामले में याचिकाकर्ता नहीं बनाया जाना चाहिए। इस पर बेंच ने कहा कि हम इस याचिका में उठाए गए जिन्ना हाउस के मालिकाना हक के मुद्दे पर बाद में सुनवाई करेगे। फिलहाल हम नुस्ली को याचिकाकर्ता बनने की अनुमति दे रहे है। गौरतलब है कि दीना  का 2 नवंबर 2017 को न्युयार्क में निधन हो गया था। 
 

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