प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के संबंध में निर्देश जारी धार्मिक स्थलों पर मेलों का आयोजन नहीं होगा
प्रदेश में धार्मिक आयोजनों के संबंध में निर्देश जारी धार्मिक स्थलों पर मेलों का आयोजन नहीं होगा
डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। गृह विभाग द्वारा धार्मिक कार्यक्रम, सामाजिक, शैक्षिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक और रामलीला में रावण दहन आदि के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गए हैं। जारी आदेशानुसार खुले मैदान में उक्त प्रकार के कार्यक्रमों के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यकर्मों के लिए अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की जा सकेगी। इस प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। आयोजनों की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजकों को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। धार्मिक स्थलों पर मेलों के आयोजन आदि पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थलों पर, जहां बंद कक्ष अथवा हॉल में श्रद्धालु एकत्र होते हैं, वहां उपलब्ध स्थान के आधार पर इस प्रकार अधिकतम सीमा नियत की जा सकेगी जिसमें उपलब्ध स्थान में श्रद्धालुओं के मध्य दो-गज दूरी सुनिश्चित करते हुए पूजा अर्चना की जा सके। किन्तु उक्त संख्या किसी भी स्थिति में एक समय में 200 से अधिक नहीं होगी। साथ ही धार्मिक स्थल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड-19 रोकथाम के तारतम्य में फेस मास्क की बाध्यता एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन धर्मावलंबियों द्वारा किया जाये। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन करने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।