विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार 28 लाख खर्च कर सकेंगे
विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार 28 लाख खर्च कर सकेंगे
Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-16 10:06 GMT
डिजिटल डेस्क, शिवपुरी। विधानसभा उप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचन के दौरान आय-व्यय हेतु पृथक से बैंक खाता खोलना होगा। जिसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय को भी देनी होगी। निर्वाचन के दौरान व्यय की गई राशि एवं जमा राशि भी खोले गए बैंक खाते से करनी होगी। प्राप्त जानकारी अनुसार विधानसभ उप चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय की अधिकतम सीमा 28 लाख निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के खर्च पर निगरानी रखने हेतु जिले में व्हीएसटी एवं व्यय लेखा दल बनाए गए है। प्रत्येक व्यय पर अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक होगा। निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा।