बुरहानपुर: सोशल मीडिया के संबंध में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया (नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

बुरहानपुर: सोशल मीडिया के संबंध में कलेक्टर ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया (नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020)

Bhaskar Hindi
Update: 2020-10-31 10:13 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर।  बुरहानपुर जिले में 179 नेपानगर विधानसभा के उप निर्वाचन-2020 की चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की जा चुकी है। अतः कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निर्वाचन प्रक्रिया के तहत जनसामान्य के स्वास्थ्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ, कानून व्यवस्था एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु जिला बुरहानपुर की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र मेसेज करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाटसअप, इन्स्ट्राग्राम सोशल मीडिया आदि पर साम्प्रदायिक मेसेज आदि करने से पोस्ट पर कमेंट्स एवं लाइक करने की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। इन गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के नियमों के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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