मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों के पालन में "नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020"
मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों के पालन में "नेपानगर विधानसभा उप निर्वाचन-2020"
डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। निर्वाचन प्रक्रिया की पवित्रता संरक्षित रखने के हित में आयोग ने विभिन्न पहलुओं पर निर्देश जारी किये हैं, जिससे निर्वाचन की तिथि को शांतिपूर्ण, स्वतन्त्र व निष्पक्ष मतदान संपन्न किया जा सकें। जारी निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा विधानसभा क्षेत्र नेपानगर के उप निर्वाचन-2020, के दौरान मतदान दिवस पर वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित करने संबंधी आयोग के निर्देशों के पालन करने हेतु पुलिस विभाग को निर्देश दिये है कि मतदान के दिन वाहनों के चलने के सम्बन्ध में कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये। यह अनुभव किया गया है कि निर्वाचन करने की अवधि के दौरान उम्मीदवारों व उनके अभिकर्ताओं व्दारा निजी वाहन का उपयोग किया जाता है और निर्वाचन क्षेत्र के भीतर उम्मीदवारों के समर्थकों और कई बार असमाजिक तत्व वाहनों का खुले रूप से उपयोग कर, निर्वाचक के दिमाग में भय पैदा करते है। कभी-कभी इन वाहनों का प्रयोग तस्करी से अवैध हथियार और आयुधों एवं मदिरा का परिवहन निर्वाचन अवधि में बाधा उत्पन्न करने की दृष्टि से भी करते है। निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिये हैं कि स्वतन्त्र व शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित कराने के लिए निर्वाचन की घोषणा होने के तत्काल बाद ऐसे वाहनों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाये तथा आपराधिक गतिविधियों जैसे अवैध शस्त्रों/मदिरा का परिवहन आदि पाया जावे तो ऐसे वाहनों को परिबद्ध करें और जब तक निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है, उन्हें मुक्त नहीं करें। यह सुनिष्चित करने के लिये कि बाहर से निर्वाचन क्षेत्र में अवांछित तत्व आदि हथियार, गोला-बारूद, धारदार अस्त्र, शस्त्र आदि नहीं लाया जा रहा है, आवश्यक कार्यवाही करें तथा मतदान की तिथि से 3 दिवस पहले से ही लारियों, हल्के वाहनों तथा अन्य सभी वाहनों की सम्पूर्ण जॉंच पड़ताल कर, सख्त चौकसी रखी जाये। वाहनों की ऐसी चेकिंग (जॉंच) मतगणना कार्य पूरा होने तथा परिणाम की घोषणा होने तक जारी रखा जाये तथा इस प्रकार के अपराधियों के वाहन जब्त कर, मतदान कार्य पूरा होने तथा परिणामों की घोषणा होने तक की अवधि तक रखें जावें।