आगनवाड़ी में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

आगनवाड़ी में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

Bhaskar Hindi
Update: 2018-10-24 15:03 GMT
आगनवाड़ी में बड़ी संख्या में पद रिक्त होने पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य भर में आंगनवाडी सेविकाओं और उनके सहायक  के रिक्त 6584 पदों की जानकारी मिलने के बाद नाराजगी जाहिर की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आंगनवाडी सेविका व सहायक एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस स्कीम) को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे में इनके रिक्त पदों को न भरना सरकार के खराब कामकाज को दर्शाता है। लिहाजा सरकार हमे अगली सुनवाई के दौरान लिखित रुप में समय सारणी के साथ बताए कि रिक्त पदों को कब तक भरा जाएगा।

न्यायमूर्ति अभय ओक व न्यायमूर्ति एमएस सोनक की खंडपीठ ने महाराष्ट्र राज्य आंगनवाडी कर्मचारी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। इससे पहले मामले को लेकर आईसीडीएस आयुक्त ने याचिका व अदालत के पिछले निर्देश के तहत कोर्ट में हलफनामा दायर किया। हलफनामे पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने पाया कि राज्य भर में आंगनवाडी सेविका व सहायक के 6584 पद रिक्त हैं। सरकार इसमें से सिर्फ आदिवासी इलाकों में 1147 पदों को ही भरेगी। इस पर खंडपीठ ने कहा कि आंगनवाडी आईसीडीसीएस योजना के अमल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत छोटे बच्चों को पौष्टिक आहार प्रदान करने लिए बनाई गई थी। इसलिए सरकार हमे अगली सुनवाई के दौरान बताए कि वह कब तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी।

‘आधार’ के आधार पर वंचित न रहे कोई बच्चा

इस दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि आधारकार्ड के अभाव में बच्चों को आईसीडीएस योजना के लाभ से वंचित किया जा रहा है। इस पर खंडपीठ ने कहा कि हमने 19 सितंबर 2018 को दिए गए आदेश में ही स्पष्ट कर दिया था कि आधार कार्ड के अभाव में किसी भी बच्चे को आईसीडीएस योजना के लाभ से वंचित न किया जाए हमारा आदेश अभी भी लागू है। इसलिए किसी भी बच्चे को आधार कार्ड के आभाव में योजना के लाभ से वंचित न किया जाए। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने आंगनवाडी सेविकाओं व सहायक की नियुक्ति पर सरकार  द्वारा लगाई गई रोक को भी हटा दिया था। खंडपीठ ने फिलहाल मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। 

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