दिव्यागों के लिए तुरंत बनाएं सलाहकार बोर्ड,  हाईकोर्ट की राज्य सरकार को सख्त हिदायत

 दिव्यागों के लिए तुरंत बनाएं सलाहकार बोर्ड,  हाईकोर्ट की राज्य सरकार को सख्त हिदायत

Bhaskar Hindi
Update: 2018-02-19 15:30 GMT
 दिव्यागों के लिए तुरंत बनाएं सलाहकार बोर्ड,  हाईकोर्ट की राज्य सरकार को सख्त हिदायत

डिजिटल डेस्क, मुंबई। दिव्यांगों को मिले अधिकारों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत राज्य सलाहकार बोर्ड के गठन की दिशा में जरुरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। ताकि राइट्स आफ पर्सन विथ डिसेब्लिटी एक्ट 2016 को प्रभावी तरीके से अमल में लाया जा सके। न्यायमूर्ति नरेश पाटील व न्यायमूर्ति नितिन सांब्रे की खंडपीठ ने आल इंडिया हैंडिकेप्ड व राष्ट्रीय अपंग विकास महासंघ नामक गैर सरकारी संस्था की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। खंडपीठ ने कहा कि सरकार 6 सप्ताह के भीतर बोर्ड के गठन के लिए जरुरी कदम उठाए।

हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश, तुरंत बनाए सलाहकार बोर्ड
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2017 में सभी राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया था कि वे अपने यहां पर तीन महीने के भीतर सलाहकार बोर्ड का गठन करें पर सरकार ने अब तह इस बोर्ड का गठन नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में साफ किया है कि दिव्यांगों को वे सारी सुविधाएं दी जाए जिससे वे अर्थपूर्ण जीवन जी सके और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सके।

विभिन्न मंत्रालयों में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनाने की तैयारी जारी
इस दौरान अतिरिक्त सरकारी वकील जी.डबल्यू मैटोस ने कहा कि सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में दिव्यांगों के लिए योजनाएं बनाने की तैयारी चल रही है। जल्द ही इन योजनाओं को अंतिम रुप दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने कहा कि सरकार दिव्यांगों के राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने की दिशा में जरुरी कदम उठाए और मामले की सुनवाई 16 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। खंडपीठ ने कहा कि सरकार हमे प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से बताए कि उसने दिव्यांगों के विषय कोर्ट के निर्देशों के तहत कौन से कदम उठाए हैं।

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