पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित जमीन की स्थिति को यथवात रखे सरकार : हाईकोर्ट

पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित जमीन की स्थिति को यथवात रखे सरकार : हाईकोर्ट

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-17 13:49 GMT
पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित जमीन की स्थिति को यथवात रखे सरकार : हाईकोर्ट

डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित की गई जमीन की स्थिति को यथवात रखने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति भूषण गवई की खंडपीठ ने यह नोटिस एमएन कामा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह नोटिस जारी किया है। याचिका में  याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वह महाबेल्वश्वर में तीन एकड़ 21 गुंढा के भूखंड का मालिक है।

सरकार ने सार्वजनिक उद्देश्य के तहत तीन एकड़ में एक एकड़ सात गुंढा जमीन पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित की थी। इसके बाद मैने सरकार के संबंधित विभाग से आग्रह किया था कि पुलिस परेड के लिए जितनी जमीन अधिग्रहित की गई है उसकी एक सीमा तय की जाए। और शेष दो एकड़ 14 गुंढा जमीन को मेरे लिए छोड़ दिया जाए। लेकिन कोई भी मेरे आग्रह पर गौर नहीं कर रहा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने खंडपीठ के सामने दावा किया कि जो जमीन अधिग्रहित नहीं की गई है सरकार का संबंधित विभाग उस जमीन पर भी निर्माण कार्य करने का प्रयास कर रहा है। बार-बार आग्रह के बावजूद कोई मेरे मुवक्किल की बात को नहीं सुन रहा है। इन दलीलों को सुनने के बाद खंडपीठ ने पुलिस परेड मैदान के लिए अधिग्रहित की गई जमीन को लेकर स्थिति को यथवात रखने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 8 जून तक के लिए स्थगित कर दी।

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