प्रशासन के प्रयास से वधु बनने से बची बालिका
यवतमाल प्रशासन के प्रयास से वधु बनने से बची बालिका
डिजिटल डेस्क, यवतमाल. उमरखेड़ तहसील के ग्राम सोइट में बाल विवाह होने जा रहा है, ऐसी सूचना प्रशासन को मिली थी। दल ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर परिजनों को ऐसा करने से रोका। साथही बालिका का विवाह उसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने का लिखित बयान उसके परिजनों ने प्रशासन को दिया है।
सोइट में बाल विवाह होने जा रहा है। ऐसी सूचना मिलते ही बाल संरक्षण कक्ष यवतमाल, बिटरगांव पुलिस थाने के कर्मी, चाइल्ड लाइन 1098 का दल ग्राम सोयीट पहुंचा। बालिका के परिजनों से मिलकर बाल विवाह करने पर बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसकी जानकारी दी। जिसके चलते बालिका के परिजनों ने प्रशासन की बात को मानते हुए यह विवाह रोक दिया है।
इस कार्रवाई में बाल संरक्षण कक्ष के विश्लेषक सुनिल बोक्से, बिटरगांव के थानेदार प्रताप भोस, चाइल्ड लाइन के दिलीप दाबडेकर, पुनम कनाके, सरपंच कल्पना नाईक, ग्राम सेवक शेख फरीद शेख लालम, आंगनवाड़ी सेविका सुनीता खंडारे आदि उपस्थित थे।