38 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित- ग्राम भामा में लगा वृहद विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर
38 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित- ग्राम भामा में लगा वृहद विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर
डिजिटल डेस्क नरसिंहपुर । जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में शुक्रवार को जनपद पंचायत गोटेगांव के दूरस्थ ग्राम भामा में वृहद विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एसके पॉलो के मुख्य आतिथ्य और जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके तुरकर की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। शिविर में शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत 4 हजार से अधिक हितग्राहियों को 38 करोड़ रूपये के हितलाभ वितरित किये गये। शिविर में अतिथियों द्वारा हितग्राहियों को उपकरण, स्वीकृति पत्र, उज्जवला योजना के अंतर्गत 500 गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन एवं चूल्हे प्रदान किये गये। साथ ही 2 हजार 685 परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास , 136 बालिकाओं को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया गया। शिविर में लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोगी कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।
एक लाख से कम आय वाले हैं विधिक सहायता के हकदार
शिविर को संबोधित करते हुए न्यायमूर्ति श्री पॉलो ने कहा कि देश का कोई भी नागरिक जिसकी समस्त रुत्राोतों से वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है, वे विधिक सेवा और विधिक सलाह पाने का हकदार है। लोग अपने अधिकारों और कानूनी प्रावधानों के प्रति सजग हों, इसके लिए विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किये जाते हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके तुरकर ने कहा कि जरूरतमंदों को विधिक सहायता के साथ- साथ इस शिविर में पात्र व्यक्तियों केन्द्र और राज्य शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। कलेक्टर अभय वर्मा ने विधिक सेवा एवं साक्षरता शिविर को जरूरतमंदों के लिए बेहद उपयोगी बताया। शिविर का संचालन सीजीएम सुरेन्द्र मेश्राम और आभार प्रदर्शन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव दिनेश मिश्र ने किया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय आरबी गुप्ता, कलेक्टर अभय वर्मा, पुलिस अधीक्षक डॉ. मोनिका शुक्ला, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती गुंता डांगे, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आरपी अहिरवार, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष आरएस पटैल आदि उपस्थित थे।