आदेश की नाफरमानी: बिल्डर की सम्पत्ति पर कुर्की नोटिस चस्पा

सतना आदेश की नाफरमानी: बिल्डर की सम्पत्ति पर कुर्की नोटिस चस्पा

Bhaskar Hindi
Update: 2023-03-29 09:51 GMT
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!

डिजिटल डेस्क,सतना। बिल्डर के विरूद्ध दाखिल शिकायत को सही पाए जाने पर रेरा ने 31 लाख 71 हजार रुपए के भुगतान का आदेश संतकंवर राम बिल्डर्स के डायरेक्टर नारायणदास मोडिया, शक्ति मोडिया, धीरज मोडिया और नीरज मोडिया के विरूद्ध दिया था। जिला कलेक्टर को रेरा से मिले आदेश पर तहसीलदार ने आरआरसी जारी कर सम्पत्ति कुर्क किए जाने की नोटिस जारी की। इसी के पालन में राजस्व अधिकारियों ने मंगलवार को आरोपी की सम्पत्ति पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। अधिवक्ता अजय सिंह ने बताया कि प्रसून यादव ने बिल्डर के विरूद्ध भोपाल में प्रकरण दाखिल किया था। जिसकी सुनवाई के बाद रेरा ने 8 मई 2019 को 31 लाख 71 हजार रुपए ब्याज सहित अदा करने का आदेश जारी किया। बिल्डर द्वारा राशि अदा नहीं किए जाने पर ब्याज सहित 45 लाख 74 हजार 955 रुपए की वसूली के लिए आरआरसी जारी कर कुर्की की नोटिस चस्पा की गई है।
 

Tags:    

Similar News