आपातकाल के दौरान नज़रबंद व्यक्तियों को मिलेगा सम्मानार्थ मानधन, 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

वाशिम आपातकाल के दौरान नज़रबंद व्यक्तियों को मिलेगा सम्मानार्थ मानधन, 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

Bhaskar Hindi
Update: 2022-09-29 13:08 GMT
आपातकाल के दौरान नज़रबंद व्यक्तियों को मिलेगा सम्मानार्थ मानधन, 31 अक्टूबर तक आवेदन आमंत्रित

डिजिटल डेस्क, वाशिम। आपालकाल के दौरान कारावास भुगतनेवाले व्यक्तियों का सम्मान / यथोचित गौरव करने हेतु योजना नए से सुरु करने को लेकर राज्य शासन ने निर्णय लिया है । वर्ष 1975 से 1977 के दौरान आपातकाल समयावधि में संघर्ष करनेवाले व्यक्तियों का सम्मान / यथोचित गौरव करने हेतु शुरु की गई योजना 31 जुलाई 2020 को बंद की गई थी । इस योजना को नए से शुरु किए जाने को शासन ने हालही में मान्यता दी है । इस योजना पर अमल 1 अगस्त 2022 से लागू होंगा और जिन व्यक्तियों को इससे पूर्व मानधन मंजूर नहीं किया गया उन्हें अगस्त 2022 से मानधन दिया जाएंगा । 3 जुलाई 2018 के शासन निर्णय के तहत चलाई गई योजना के अंतर्गत मानधन देय किए गए लाभार्थियों को योजना बंद होने की समयावधि से लेकर बकाया दी जाएंगी । इस योजना के अंतर्गत आपातकाल समयावधि में एक माह से अधिक कारावास भुगतनेवाले व्यक्तियों को पूर्व की भांति 10 हज़ार रुपए प्रतिमाह तथा उनके बाद उनकी पत्नि/ पति को 5 हज़ार रुपए मानधन दिया जाएंगा तो एक माह से कम कारावास भुगतनेवाले व्यक्तियों को 5 हज़ार रुपए प्रतिमाह तो उनके पश्चात उनकी पत्नि / पति को 2 हज़ार 500 रुपए मानधन दिया जाएंगा ।

इस नीति के अंतर्गत लाभार्थी / जोड़ीदार जीवित रहने तक मानधन पात्र रहेंगा । उसके बाद वारिसदार इस मानधन का पात्र नहीं रहेंगा । जिले के आपातकाल संघर्ष में शामिल रहनेवाले व्यक्ति जिन्होंने इससे पूर्व आवेदन नहीं किया, वे 3 जुलाई 2018 के शासन निर्णय के अनुसार विहित किए गए परिशिष्ट के शपथपत्र और आधारकार्ड, पैनकार्ड, बैंक पासबुक की छायांकित प्रत और नमुना-अ आदि दस्तावेजों के साथ आगामी 31 अक्टूबर तक (शासकीय अवकास के दिन छोड़कर) जिलाधिकारी कार्यालय (गृह विभाग, पहली मंज़िल, कमरा नंबर 118) में प्रस्तुत करें । इस योजना के अंतर्गत मानधन मंजूर करने के अधिकार जिलाधिकारी को रहेंगे । योजना के अंतर्गत 3 जुलाई 2018 के शासन निर्णय के अनुसार विहित किए गए परिशिष्ट के शपथपत्र और आवश्यक दस्तावेजाें को लेकर आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय वाशिम (गृह विभाग, पहली मंज़िल, कमरा नंबर 118) से तथा जिले की http://washim.nic.in वेबसाइट से प्राप्त करने का आव्हान जिलाधिकारी शण्मुगराजन एस. ने किया है।

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