प्रधान सचिव के प्रति नरमी का फैसला अभिस्वीकृति के बाद - हाईकोर्ट का मत 

प्रधान सचिव के प्रति नरमी का फैसला अभिस्वीकृति के बाद - हाईकोर्ट का मत 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-07-25 13:52 GMT
प्रधान सचिव के प्रति नरमी का फैसला अभिस्वीकृति के बाद - हाईकोर्ट का मत 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। परिवहन विभाग में रिक्त पदों के मामले में नरमी बरती जाएगी की नहीं यह परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की अभिस्वीकृति को देखने के बाद तय किया जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत कर्वे की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इससे पहले सरकारी वकील अभिनंदन व्यज्ञानी ने कहा कि अभी नए अधिकारी ने हाल ही में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव का पदभार संभाला है। इसलिए अंडरटेकिंग देने के लिए एक सप्ताह तक का वक्त दिया जाए। सरकार परिवहन विभाग में एक हजार टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरेगी। बस हमे थोड़ा वक्त दिया जाए। 

बेंच ने कहा कि वक्त दिया जाएगा की नहीं और मामले को लेकर नरमी बरती जाएगी या नहीं हम परिवहन विभाग के मौजूदा प्रधान सचिव के हलफनामे को देखकर यह तय करेंगे। तब तक सरकार उन सभी प्रधान सचिवों की सूची तैयार करे जो फरवरी 2016 से अब तक परिवहन विभाग में कार्यरत थे। अदालत ने मामले की पिछली सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग के सचिवों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना की कार्रवाई के संकेत दिए थे। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने फरवरी 2016 में परिवहन विभाग की जरुरत के हिसाब से एक हजार टेक्निकल असिस्टेंट के पद भरने को कहा था पर अब तक पद नहीं भरे गए हैं।

Similar News