बालविवाह कराने मामले में आठ पर अपराध दर्ज
मलकापुर बालविवाह कराने मामले में आठ पर अपराध दर्ज
डिजिटल डेस्क, मलकापुर. तहसील के ग्राम देवधाबा में एक माता-पिता ने अपनी १४ वर्षीय नाबालिग लड़की की शादी मध्यस्ता के जरिए नांदूरा तहसील के वडनेर भोलजी के महेश मधुकर कलसकार (२९) साल के युवक से कुछ माह पहले बालविवाह लगाकर दिया। नाबालिग को ससुराल भेजने के बाद उसके पति ने शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने से एक माह पहले उसने एक बालक को जन्म दिया। बालक को लेकर नाबालिग मलकापुर के उपजिला अस्पताल में टीकाकरण के लिए आने पर आधारकार्ड पर दर्ज जन्म तिथि पर से वह नाबालिग होने का उजागर हुआ। इस बारे में जानकारी बुलढाणा यहां के बाल संरक्षण अधिकारी को देने पर उन्होंने तुरंत मलकापुर पहुंचकर नाबालिग साक्षी एवं उसके एक माह के बालक को लेकर बाल सुधार गृह में रवाना किया। इस बारे में शिकायत मलकापुर ग्रामीण पुलिस निरीक्षक एफ.सि. मिर्झा के मार्गदर्शन में पु.उप. नि. नामदेव तायडे ने दी।
जिससे ग्रामीण पुलिस थाने में नाबालिग युवती के पति महेश मधुकर कलसकार, देवर विठ्ठल मधुकर कलसकार, ससुर मधुकर निनाजी कलसकार, मध्यस्थी रमेश लक्ष्मण धामोडे सभी निवासी वडनेर भोलजी तहसील नांदूरा, नणंद नंबाबाई अनिल भोजने निवासी कुऱ्हा (काकोडा) तहसील मुक्ताईनगर, नाबालिग युवती के पिता नारायण तोताराम कऱ्हाडे, मां सरला नारायण कऱ्हाडे, भाई गजानन नारायण कऱ्हाडे सभी निवासी देवधाबा ऐसे आठ लोगों पर धारा ३७६, ३७६ (२) (एन), ३७६ (३), ३४ भादंवि तथा पोकसो ४ (२),६,८ बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम २००६ धारा ९,१०,११, जे जे एक्ट कानून धारा ७५ नुसार अपराध दर्ज किया। पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आगे की जांच पु.नि. एफ. सी. मिर्झा कर रहे हैं।