धोखाधड़ी मामले में 4 के खिलाफ अपराध दर्ज

चिखली धोखाधड़ी मामले में 4 के खिलाफ अपराध दर्ज

Bhaskar Hindi
Update: 2022-08-22 11:53 GMT
धोखाधड़ी मामले में 4 के खिलाफ अपराध दर्ज

डिजिटल डेस्क, चिखली. सातबारा पर भूमि बाकी न होते हुए भी भूमि की बिक्री कर, ताबा न देकर भाग जानेवाले 4 आरोपियों के खिलाफ चिखली पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार अभिजीत संजय जाधव (२५) निवासी गांधी नगर ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, शिकायत के अनुसार स्थानीय गजानन नगर के सर्वे नंबर १०९/१ में स्थित योगेश दिवाने की ४०म२० आकार की कुल ८०० स्क्वेअर फुट प्लॉट का सौदा किया था। १३ फरवरी २०१९ को योगेश श्रीकृष्ण दिवाने, श्रीमती कमलाबाई श्रीकृष्णा दिवाने, मंगेश श्रीकृष्णा दिवाने व कु. वैशाली श्रीकृष्णा दिवाने सभी निवासी नांदूरा तहसील नांदूरा जिला बुलढाणा इन सभी ने योगेश श्रीकृष्ण दिवाने के नाम मुखत्यार पत्र तैयार कर उक्त भूमि खरीददार दिखाकर दुय्यम निबंधक वर्ग २ के कार्यालय में १३ फरवरी २०१९ को दस्त क्रमांक ११७९ के अनुसार कुल ३,९५,०००/- रुपये लेकर खरीदी के दिए। जिन के समक्ष यह सौदा हुआ था, उसमें इसाक खान इब्राहिम खान, निवासी गौरक्षणवाड़ी, चिखली व सय्यद असदानी सय्यद कादर के समक्ष खरीदी की गई थी। भूमि खरीद कर देने के पश्चात वह कब्जे में न देकर आरोपी वहां से चले गए, पश्चात भूमि का पंजीयन करने हेतु पटवारी कार्यालय में अभिजीत संजय जाधव पहुंचने पर उक्त भूमि उन लोगों के सातबारा पर नहीं होने से आपके नाम पर पंजीयन नहीं हो सकता।

इस शिकायत पर चिखली पुलिस स्टेशन में कमलबाई श्रीकृष्ण दिवाने, योगेश श्रीकृष्ण दिवाने, मंगेश श्रीकृष्ण दिवाने, वैशाली श्रीकृष्ण दिवाने सभी निवासी नांदूरा के खिलाफ अभिजीत संजय जाधव की शिकायत पर १८६० की धारा ४२०, ४०६ व ३४ के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच चिखली पुलिस स्टेशन के थानेदार अशोक लांडे के मार्गदर्शन में पीएसआई धनंजय इंगले कर रहे हैं।

 

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