रिश्वत लेने वाले हवलदार को 4 साल की सजा

रिश्वत लेने वाले हवलदार को 4 साल की सजा

Bhaskar Hindi
Update: 2017-09-28 10:41 GMT
रिश्वत लेने वाले हवलदार को 4 साल की सजा

 डिजिटल डेस्क दमोह। विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त उपेन्द्र प्रताप सिंह ने बुधवार को दिये फैसले में हटा के आबकारी विभाग में पदस्थ हवलदार को रिश्वत के मामले में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो व न्यायालयीन साक्षियो के कथनो के आधार पर   दोषी पाते हुये उसे चार साल के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कर सजा भुगताने के लिये जेल भेज दिया है।
ये था मामला
डीपीओ लखन सिंह भवेदी ने बताया कि हटा के आबकारी विभाग में पदस्थ प्रधान आरक्षक महादेव प्रसाद बाथरे पुत्र मुलू उम्र 57 निवासी ग्राम छोटी मगरोन थाना सानौधा जिला सागर को लोकायुक्त पुलिस सागर ने फरयादी कैलाश उपाध्याय से तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये  रंगे हाथो गिरफ्तार किया था । आरोपी महादेव प्रसाद बाथरे के विरूद्ध भष्ट्राचार अधिनियम का मामला दर्ज किया गया था।
प्रकरण ना बनाने मांगी थी रिश्वत
फरयादी कैलाश उपाध्याय के कब्जे में शराब रखना पाये जाने पर हवलदार महादेव बाथरे ने शराब प्रकरण में ना फंसाने के लिये फरयादी से कैलाश उपाध्याय से 5 हजार रूपये की रिश्वत मांगी थी जो कि फरयादी देना नहीं चाहता था। घटना दिनांक 8 दिसम्बर 14 को लोकायुक्त निरीक्षक पीके चर्तुवेदी ने आरोपी महादेव  को फरयादी कैलाश उपाध्याय से तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत आरोपी ने लोक सेवक के नाते कार्य करते हुये वैध पारिश्रमिक से भिन्न पारितोषण से भिन्न राशि प्राप्त की थी।
इन धाराओ में हुई सजा
आरोपी महादेव  को फरयादी कैलाश उपाध्याय से तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया था। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो व न्यायालयीन साक्षियो के कथनो के आधार पर विशेष न्यायाधीश लोकायुक्त उपेन्द्र प्रताप सिंह ने आरोपी महादेव प्रसाद बाथरे को भष्ट्राचार अधिनियम की धारा 13(2) में 4 साल के कठोर कारावास एवं धारा 7 में 3 साल की कठोर कारावास एवं कुल 1 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया ।

 

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