ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान शिविरों का होगा आयोजन दिनांक 1 दिसम्बर से 5 दिसम्बर 2020 तक

ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्यमंत्री आयुष्मान शिविरों का होगा आयोजन दिनांक 1 दिसम्बर से 5 दिसम्बर 2020 तक

Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-25 08:50 GMT
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डिजिटल डेस्क, बुरहानपुर। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में पात्र हितग्राहियों को आयुष्मान कार्ड, अविवादित नामांतरण/अविवादित बंटवारा, नवीन पात्रता पर्ची वितरण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित किये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 दिवसीय मुख्यमंत्री आयुष्मान शिविर का आयोजन 1 दिसम्बर, 2020 से 5 दिसम्बर, 2020 तक प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रातः 10.30 बजे से सायंकाल 4 बजे तक किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत सचिव ग्राम रोजगार सहायक कार्यालय ग्राम पंचायत में शिविर हेतु पर्याप्त व्यवस्थाए सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री प्रवीण सिंह ने शिविर के बेहतर संचालन के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि उक्त संबंधित योजनाओं के आवेदन एवं प्रक्रियाओं की जांच हेतु संबंधित विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी विशेष ग्राम सभाओं में उपस्थित रहकर समुचित कार्यवाही करेंगे। शिविर संचालन कार्यक्रम अनुसार नामांकित ग्राम पंचायत हेतु सचिव, ग्राम रोजगार सहायक अधिकारी/कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत के नोडल एवं सेक्टर अधिकारी सौंपे गये दायित्व अनुसार संपूर्ण कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होंगे। उन्होंने ग्राम पंचायत में शिविर की सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल तथा संबंधित ग्राम के सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करने तथा डोंडियों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करवाने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री आयुष्मान शिविर के मुख्य बिन्दुः- आयुष्मान कार्ड पंजीयन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर समस्त कार्यवाही सीएससी के जिला प्रबंधक एवं आयुष्मान के जिला समन्वयक व ग्राम रोजगार सहायक करेंगे। राजस्व विभाग के पटवारी का यह दायित्व होगा कि वह ग्राम सभा में ग्राम की बी-1 का किश्तबंदी का वाचन करना, बी-1 वाचन में पाये गये (फौती) अविवादित नामांतरण व अविवादित बंटवारें का चिन्हांकन करना, संबंधित आवेदक से नियत प्रारूप में अविवादित नामांतरण/बंटवारा का आवेदन प्राप्त करना, शासन से निर्धारित शुल्क 100 रूपये की चालान की प्रति 3 दिवस में प्राप्त कर संबंधित न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना, ग्राम सभा में प्राप्त आवेदनों की सूचना जिला भू-अभिलेख कार्यालय में प्रतिदिन देना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष रहे खातेधारों की जानकारी आधार कार्ड व समग्र आईडी आदि की जानकारी प्राप्त कर खाता अपलोड की कार्यवाही करना तथा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष रहे खातेधारों का सत्यापन आदि कार्य करना। संबंधित न्यायालय तहसीलदार/नायाब तहसीलदार का यह कर्तव्य होगा कि ग्राम सभा के माध्यम से न्यायालय में दर्ज प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण कर संबंधित आवेदक को संशोधित खसरा की नकल की प्रति उपलब्ध करायेगें। नवीन पात्रता पर्ची वितरण का कार्य पंचायत स्तर पर खाद्य विभाग के माध्यम से संपन्न कराया जायेगा एवं पात्रता पर्ची हेतु समस्त जानकारी खाद्य विभाग के नोडल अधिकारी प्राप्त करेंगे। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि, मुख्यमंत्री आयुष्मान शिविर में कोरोना से बचाव हेतु मास्क व सोशल डिस्टेसिंग का पालन करवाना सुनिश्चित करें।

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