हाईकोर्ट से 13 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की मिली इजाजत

हाईकोर्ट से 13 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की मिली इजाजत

Bhaskar Hindi
Update: 2017-12-05 17:45 GMT
हाईकोर्ट से 13 वर्षीय रेप पीड़िता को गर्भपात की मिली इजाजत

डिजिटल डेस्क, मुंबई/ अहमदनगर। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक 13 वर्षीय रेप पीड़िता को 26 सप्ताह के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत दे दी है। हाईकोर्ट ने लड़की की उम्र व मेडिकल रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह इजाजत दी है। हाईकोर्ट ने कहा- यदि लड़की को गर्भपात की इजाजत नहीं दी जाती है तो भीषण मानसिक यातना का सामना करना पड़ेगा। कानून 20 हफ्ते से अधिक के भ्रूण के गर्भपात की इजाजत नहीं देता है। इस संबंध में लड़की के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस शांतनु केमकर व जस्टिस गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ के समक्ष याचिका पर सुनवाई हुई।

क्या है मामला ?
याचिका में दावा किया गया था कि उसके एक रिश्तेदार ने लड़की के साथ रेप किया था। लड़की फिलहाल शारीरिक रूप से बच्चे की देखरेख करने में सक्षम नहीं है। इसलिए लड़की को गर्भपात कराने की इजाजत दी जाए। याचिका पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने केईएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड को आदेश दिया था कि वे इस बात का पता लगाए कि क्या लड़की के भ्रूण का गर्भपात किया जा सकता है।  बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट मंगलवार को खंडपीठ के सामने पेश की। रिपोर्ट में बोर्ड ने कहा - यदि पीड़िता बच्चे को जन्म देती है तो उसके जीवन को खतरा हो सकता है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट व लड़की की उम्र पर गौर करने के बाद खंडपीठ ने उसे गर्भपात की इजाजत दे दी। गौरतलब है कि लड़की के पिता ने पिछले साल आरोपी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। 

आपको बता दें इससे पहले चंडीगढ़ में 10 साल की रेप पीड़िता SC के आदेश पर मां बन चुकी है। SC ने यह कह कर इंकार कर दिया था कि गर्भ में बच्चे की उम्र 32 हफ्ते हो चुकी है और गर्भ गिराने पर बच्ची और उसकी मां के लिए खतरनाक हो सकता था। 

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