अभिनेत्री मनीक्षा थापा हत्याकांड : निकम ने मांगी दोषियों के लिए फांसी की सजा 

अभिनेत्री मनीक्षा थापा हत्याकांड : निकम ने मांगी दोषियों के लिए फांसी की सजा 

Bhaskar Hindi
Update: 2018-05-10 15:15 GMT
अभिनेत्री मनीक्षा थापा हत्याकांड : निकम ने मांगी दोषियों के लिए फांसी की सजा 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। अभिनेत्री मीनाक्षी थापा की हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए दो लोगों को विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने फांसी की सजा देने की मांग की है। सत्र न्यायालय में निकम ने जिरह के दौरान कहा कि दोषियों ने पूर्वनियोजित साजिश रचकर बड़े निर्मम तरीके से थापा की जान ली इसलिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। सजा का ऐलान शुक्रवार को किया जाएगा। छह साल पहले हुई थापा की हत्या के मामले की सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश एस जी शेट्टी ने आरोपियों अमित जायसवाल और प्रीति सुरीन को अपहरण और हत्या का दोषी करार दिया। इसके बाद गुरूवार को आरोपियों की सजा पर बहस हुई। विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने 16 ऐसी घटनाओं का हवाला दिया जिससे यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार दिया जा सकता है। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने आरोपियों के खिलाफ रहम की गुहार लगाई है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई स्थगित कर दी गई। सजा का ऐलान शुक्रवार को होगा।

क्या है मामला

नेपाली मूल की अभिनेत्री मीनाक्षी थापा की 2012 में हत्या हुई थी। दोनों आरोपी अमित और प्रीति काम दिलाने के बहाने उन्हें अपने साथ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद ले गए। इसके बाद उनके परिवार से फिरौती मांगी गई। आरोपियों ने थापा का सिर काटकर चलती बस से इलाहाबाद लखनऊ हाईवे पर फेंक दिया था। धड़ को अलग से एक टैंक में ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। आरोपियों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। मामले में थापा के परिवार ने देहरादून में उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद मुंबई की अंबोली पुलिस स्टेशन में भी इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी।

36 लोगों की गवाही से खुला राज

मामले में कुल 36 लोगों के बयान दर्ज किए गए। थापा के दोस्त आलोक थापा ने अपने बयान में कहा कि मीनाक्षी ने फोन कर उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में प्रीति और अमित के साथ गोरखपुर जाने की बात कही थी। वे लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर आरोपियों से मिले भी थे। इसके अलावा थापा के माता-पिता और दूसरे गवाहों ने भी आरोपों की पुष्टि की। सुनवाई के बाद आरोपियों को अपहरण, फिरौती और हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है। 

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