अवैध रुप से हथियार रखने के मामले में वाशिम और कारंजा में दो पर कार्रवाई

वाशिम अवैध रुप से हथियार रखने के मामले में वाशिम और कारंजा में दो पर कार्रवाई

Bhaskar Hindi
Update: 2022-05-29 11:19 GMT
अवैध रुप से हथियार रखने के मामले में वाशिम और कारंजा में दो पर कार्रवाई

डिजिटल डेस्क, वाशिम | अवैध रुप से हथियार रखने के मामले में वाशिम व कारंजा शहर में पुलिस ने दो लोगों पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति के पास से तलवार तथा दूसरे के पास से चाकू ज़ब्त किया है । इन दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई । सालभर में शस्त्र अधिनियम के तहत की गई यह सातवी कार्रवाई थी ।समाज में शांति व्यवस्था बनी रहने के साथही कानून का राज्य अबाधित रहे, इस हेतु वाशिम जिला पुलिस दल सदैव सतर्क है। कानून का पालन न करनेवालों के विरुध्द नियमित रुप से कड़ी कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरु है । लेकिन कुछ असामाजिक घटक समाज की शांति भंग करने के साथह जनता में दहशत निर्माण करने के लिए हथियारों का उपयोग करते है, जिनके विरुध्द शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत कार्रवाई की जाती है । इसी पृष्ठभूमि पर जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के निर्देश व मार्गदर्शन में शुक्रवार को वाशिम वाशिम शहर पुलिस स्टेशन व कारंजा पुलिस स्टेशन क्षेत्र में 2 लोगों पर विना लाइसेन घातक धारदार शस्त्र रखकर समाज में ड़र और दहशत निर्माण करने का प्रयास करने के मामले में धारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत कार्रवाई की गई । वाशिम शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के लक्ज़री बस स्टैन्ड परिसर में एक युवक के धारदार चाकू लेकर घुमने और चाकू का ड़र बताकर लोगों में धाक जमाने की सूचना मिलने पर वाशिम शहर पुलिस स्टेशन के हेकां श्रीवास्तव, पुना नागरे, पुकां महाले व पुकां वाकुडकर ने लक्ज़री बस स्टैंड परिसर की इस्लामी हाटेल के सामने से संदिग्ध स्थिति में घुमनेवाले तुषार मनोहर वाघमारे को दो पंचाें के समक्ष हिरासत में लिया । उसके पास से एक लोखंडी खंजर भी ज़ब्त किया । इस युवक के पास हथियार रखने का कोई भी लाइसेन न मिलने से उसके खिलाफ वाशिम शहर पुलिस स्टेशन में धारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई । इसी प्रकार कारंजा शहर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के भारतीपुरा में एक व्यक्ति के पास बिना लायसन के अवैध रुप से धारदार तलवार होने की गोपनिय सूचना मिलने पर कारंजा शहर पुलिस स्टेशन के दल ने छापा मारकर शेख इमरान शेख निसार को तलवार समेत हिरासत में लिया । इस व्यक्ति पर बिना लायसन धारदार हथियार रखने के मामले में कारंजा शहर पुलिस स्टेशन में धारा 4, 25 शस्त्र अधिनियम सहधारा 37 (1) (3), 135 मपोका के तहत कार्रवाई की गई । सालभर में रिसोड़ पुलिस स्टेशन, अनसिंग पुलिस स्टेशन, मानोरा पुलिस स्टेशन में प्रत्येकी 1 तथा वाशिम शहर पुलिस स्टेशन व कारंजा शहर पुलिस स्टेशन में प्रत्येकी 2 इस प्रकार कुल 7 मामलों में शस्त्र अधिनियम, 1959 के तहत कार्रवाई की गई । नागरिकों से इस प्रकार बिना लायसन हथियार रखकर समाज में दहशत का माहोल निर्माण करनेवाले लोगों के विरुध्द न घबराते हुए सामने आने और शिकायत दर्ज कराने का आव्हान वाशिम जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने किया है 

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