सर्किल जेल में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया

सर्किल जेल में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस पर विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया

Bhaskar Hindi
Update: 2020-12-02 12:23 GMT
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डिजिटल डेस्क, रतलाम। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री शोभा पोरवाल के निर्देशानुसार 01 दिसंबर 2020 को सर्किल जेल रतलाम में अंतर्राष्ट्रीय एड्स दिवस के अवसर पर एक विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री साबिर अहमद खान एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी सुश्री पूनम तिवारी एवं जेलर सर्किल जेल श्री विद्या भूषण प्रसाद, मनोरोग चिकित्सक डा. निर्मल जैन, उपस्थित थे। श्री साबिर अहमद खान द्वारा अपने उद्बोधन में जेल में निरूद्व बंदियों को एच.आई.वी. एड्स संक्रमण के प्रति जागरूक, उससे उपचार की प्रक्रिया से अवगत कराया गया। इस अवसर पर जेल में निरूद्व बंदियों का उनकी सहमति से एड्स संबंधी चिकित्सीय परीक्षण किया गया। साथ ही एड्स पीड़ित व्यक्तियों को उपलब्ध निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार के बारे में जानकारी दी। सुश्री पूनम तिवारी ने बताया गया कि एच.आई.वी. ग्रसित व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तत्पर है। जहां तक एचआईवी या एड्स का संबध है, यह एक संक्रामक रोग है, जो सामान्यतः रक्त के संक्रमण से फैलता है। एचआईवी या एड्स पीड़ित व्यक्ति को छूने, हाथ मिलाने या गले मिलने से यह संक्रमण नहीं होता है। इसलिए हमें संवेदनशील होकर एचआईवी या एड्स पीड़ितों से अपनेपन से मिलना चाहिए। डा. निर्मल जैन ने कहा कि एड्स का प्राथमिक स्तर एचआईवी का संक्रमण है। यह जरूरी नहीं कि एचआईवी संक्रमित व्यक्ति एड्स पीड़ित हो। मात्र असुरक्षित यौन संबंध से ही नहीं बल्कि संक्रमित सुईयों के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के रक्त को सामान्य व्यक्ति को चढ़ाने जैसी असवधानियों से भी यह होता है। जेल में निरूद्व बंदियों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। कार्यक्रम में जिला चिकित्सालय का स्टाफ, सर्किल जेल रतलाम का स्टाफ, पैरालीगल वालेंटियर एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे। उक्त कार्यक्रम में नोवल कोरोना वायरस कोविद-19 महामारी से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया।

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