नाबालिग से दुराचार के आरोपी को बीस साल की कैद
छिंदवाड़ा नाबालिग से दुराचार के आरोपी को बीस साल की कैद
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश श्रीमती संध्या मनोज श्रीवास्तव ने अलग-अलग धाराओं में आरोपी को बीस-बीस साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश उईके ने बताया कि १२ सितम्बर २०२० की दोपहर देहात थाना क्षेत्र की एक नाबालिग को आरोपी दुर्गेश जबरन अपने साथ ले गया और किराए के कमरे में रखकर उसके साथ दुराचार किया। परिजनों ने नाबालिग की तलाश के बाद उसे २७ सितम्बर को तलाश निकाला। परिजनों के साथ थाने पहुंची पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी दुर्गेश के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत दुराचार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश ने आरोपी दुर्गेश को आरोपी करार देते हुए अलग-अलग धाराओं में बीस-बीस साल का कठोर कारावास और १५-१५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
लज्जा भंग करने वाले आरोपी को तीन साल कैद-
अमरवाड़ा थाना क्षेत्र की महिला से अभद्रता करने वाले एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री संध्या मरावी ने दोषी करार दिया है। आरोपी को अलग-अलग धाराओं में तीन-तीन साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया गया है। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कुलदीप ङ्क्षसह बैस ने बताया कि १६ जनवरी २०१७ की रात पीडि़ता अपने घर में खाना बना रही थी, इसी दौरान घर में घुसे आरोपी राकेश उईके ने उसके साथ अभद्रता की थी। पीडि़ता की चीख सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी फरार हो गया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी राकेश उईके को तीन-तीन साल का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है।