प्रशासनिक रिकॉर्ड में 122 मौतें,अब तक 591 को दे चुके अनुग्रह राशि
कोरोना संक्रमण प्रशासनिक रिकॉर्ड में 122 मौतें,अब तक 591 को दे चुके अनुग्रह राशि
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। कोरोना संक्रमण के दौरान हुई मौतों का आंकड़ा अब धीरे-धीरे सामने आ रहा है। संक्रमण से मौतों के मामले में प्रशासन की सुई भले ही अभी भी 122 पर अटकी हो, लेकिन शासन द्वारा संक्रमण से हुई मौतों पर जो अनुग्रह राशि प्रदान की जा रही है। उसमें जिला स्तर पर 591 मृतकों के आश्रितों को ये पैसा प्रदान किया जा चुका है। जबकि अनुग्रह राशि के लिए प्रशासन के पास 1500 से ज्यादा आवेदन आए थे। अभी भी कई आवेदनों की जांच जिला स्तर पर पेंडिंग है।
कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण पीक पर था। रोजाना 50 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही थी। प्रशासन द्वारा बनाए गए श्मशान घाटों पर हालात ये थे कि शवों को जलाने के लिए जगह कम पडऩे लगी थी। मार्च 2021 में शुरु हुई दूसरी लहर में 1400 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम द्वारा कोरोना प्रोटोकाल के तहत किया गया, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि संक्रमण की वजह से ये मौतें हो रही है। बाद में प्रदेश शासन ने संक्रमण से हुई मौतों पर 50 हजार की अनुग्रह राशि देने का फैसला किया। जिसके बाद अब तक 591 लोगों को ये राशि प्रदान की जा चुकी है। संक्रमण से हुई मौतों का ये बड़ा आंकड़ा प्रशासन के बनाए आंकड़ों की कलई खोल रहा है। जबकि अभी भी सैकड़ों आवेदन जांच में पेंडिंग है।
अनुग्रह राशि के लिए अधिकतम 90 दिनों का समय-
प्रदेश शासन द्वारा अनुग्रह राशि के आवेदन के लिए अधिकतम 90 दिनों का समय निर्धारित किया है। 20 मार्च 2022 के पूर्व हुई मृत्यु की स्थिति में अनुग्रह राशि के लिए 24 मार्च 2022 से 60 दिनों का समय है। इसके अलावा 20 मार्च 2022 के बाद कोविड संक्रमण से मृत्यु पर 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया है।
पहले ही सामने आ चुकी है प्रशासन के आंकड़ों की बाजीगरी-
कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में किए गए फर्जीवाड़े में पहले भी प्रशासन कटघरे में रहा है। नगर निगम द्वारा इसके पहले प्रायवेट हॉस्पिटल संचालकों को नोटिस जारी किया गया था। जिसमें हॉस्पिटल संचालकों से तकरीबन 5 लाख रुपए वसूल किए जाने थे। कोविड प्रोटोकाल के तहत किए गए अंतिम संस्कार पर ये राशि निगम ने अस्पतालों से मांगी थी। जिनकी मृत्यु प्रायवेट अस्पतालों में हुई थी, लेकिन हंगामा मचने के बाद कोई वसूली नहीं हो पाई।
इन तीन चरणों के बाद ही मिलेगी पात्रता-
1: आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजीटिव होने पर ही अनुग्रह राशि के लिए पात्र माने जाएंगे।
2: आरऐटी पॉजीटिव होना चाहिए।
3: मृत्यु प्रमाण पत्र 4 के होता है। जिसमें सक्षम अधिकारी के दस्तखत होने चाहिए।
4: यदि इन तीन चरणों में भी पात्रता नहीं है तो एक कमेटी का गठन किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवेदन को पात्र या अपात्र कर सकता है।
अजीत तिर्की (संयुक्त कलेक्टर) का कहना है कि अनुग्रह राशि के तहत 1500 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए है। इसमें से अब तक 591 को राहत राशि प्रदान की जा चुकी है।