शराब घोटाला: सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट का झटका, नहीं मिली जमानत
- सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट का झटका
- शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया
- जमानत नहीं
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. शराब घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इंकार कर दिया है। शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में 338 करोड़ रूपये की मनी ट्रेल अस्थायी रूप से साबित हो गई है। यह भी कहा कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर निचली अदालत मंे 6 महीने में मुकदमा खत्म नहीं होता, तो सिसोदिया जमानत के लिए दाेबारा आवेदन दे सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एस वी एन भट्टी ने यह फैसला सुनाया। पीठ ने दोनों याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत ‘अपराध से आय’ का हिस्सा नहीं है, तो संघीय एजेंसी के लिए सिसाेदिया के खिलाफ धनशोधन का आरोप साबित करना कठिन होगा। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बार बार यह दावा किया कि मामले में पैसों के लेनदेन का कोई सबूत नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार का मामला नहीं बनता। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की खराब तबीयत का हवाला देते हुए भी उनकी रिहाई की मांग की। सीबीआई और ईडी की तरफ से पेश एडिशनल सॉलिसीटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि व्हाट्सएप चैट समेत कई इलेक्ट्रॉनिक सबूत पैसों के आदान प्रदान की तरफ इशारा करते हैं।
मनोज तिवारी ने साधा आप पर निशाना
मनीष तिवारी को जमानत नहीं मिलने पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, “मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट हो गई है। ये लोग शराब घोटाले और तरह तरह के घोटाले में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट भी इन्हें जमानत नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी गिरफ्तारियां होंगी। अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाने वाले हैं”।