किसान आंदोलन: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन की अनुमति देने की मांग खारिज की, याचिका पर विचार नहीं

  • दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति की याचिका
  • याचिका पर विचार नहीं
  • सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति देने की मांग खारिज की

Bhaskar Hindi
Update: 2024-03-04 13:58 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. किसानों को दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अनुमति देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका पर विचार करने से इंकार करते हुए याचिकाकर्ता सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रबंध निदेशक एग्नोस्टो शियोस के वकील से कहा कि वह केवल अखबारों की खबरों के आधार पर प्रचार के लिए ऐसी याचिका दायर न करें, इससे बचें।

उच्च न्यायालय भी इसी तरह के मुद्दे से अवगत है और उसने निर्देश दिए हैं। हम किसी भी चीज पर कोई रूख नहीं अपना रहे है। ये जटिल मुद्दे हैं, अपना शोध करें। पीठ द्वारा याचिका पर विचार करने से इंकार के बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।

याचिका में कहा गया था कि किसानों को बिना किसी उचित कारण के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत प्रदत्त देशभर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने के उनके अधिकार का उल्लंघन है। पिछले महीने दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सरकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पक्षकार बनाया था।

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