सुप्रीम कोर्ट: केंद्र से सवाल - यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने क्या उपाय किए

  • सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी जानकारी
  • यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेलवे ने क्या उपाय किए

Bhaskar Hindi
Update: 2024-01-03 11:29 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों की स्थिति सहित कवच प्रणाली के कार्यान्वयन की जानकारी देने को कहा है। मामले पर अगली सुनवाई चार सप्ताह के बाद होगी। वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से कहा कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट को कवच प्रणाली समेत मौजूदा प्रस्तावित उपायों की जानकारी दें। पीठ ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता को दो दिनों के भीतर अटॉर्नी जनरल को याचिका की एक प्रति सौंपने का निर्देश दिया।

याचिका में ओडिशा के बालासोर ट्रिपल ट्रेन हादसे में 292 यात्रियों की जान जाने बात कही गई है साथ ही यह भी कहा गया कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में कवच प्रोटेक्शन सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू करने की जरूरत है। इसके लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में पिछले कुछ वर्षों में सैकड़ों लोगों की जान लेने वाली विभिन्न दुर्घटनाओं का हवाला देते हुए तर्क दिया गया है कि लापरवाही को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत है, क्योंकि यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है। याचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक विशेष आयोग गठित करने का निर्देश देने की मांग की है।

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