एनजीटी: सिडको पर सीआरजेड के तहत आने वाले जमीन बेचने पर लगाई रोक

जमीन बेचने पर लगाई रोक

Bhaskar Hindi
Update: 2023-10-13 15:27 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) ने सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र (सिडको) को तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) के तहत आने वाली किसी भी जमीन को बेचने, ट्रांसफर करने या उस पर पट्‌टा देने से रोक दिया है। एनजीटी का यह आदेश विशेष रूप से नवी मुंबई के नेरूल में सीआरजेड क्षेत्र से जुड़ा है।

सिडको नवी मुंबई के लिए एक विशेष योजना प्राधिकरण है, जो महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम, 1966 के तहत काम करता है। सिडको नवी मुंबई में विकास कार्यों के लिए भूमि को पट्‌टे पर देता है। यह मामला जिस जमीन से जुड़ा है, वह 2011 की सीआरजेड अधिसूचना के अनुसार सीआरजेड-1 और सीआरजेड-2 के अंतर्गत आती है।

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