बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमी की समीक्षा होगी - ईरानी

  • बुनियादी ढांचे की कमियों का पता लगाने और उनकी समीक्षा करने का आह्वान
  • बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमी

Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-17 15:42 GMT

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) से बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमियों का पता लगाने और उनकी समीक्षा करने का आह्वान किया है। उन्होंने एनसीपीसीआर से इन कमियों को महिला बाल विकास मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत करने को भी कहा ताकि इन्हें आगामी बजट में सामने लाया जा सके।

दरअसल सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों से बाल देखभाल गृहों में बुनियादी ढांचे की कमी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। ईरानी ने कहा कि बुनियादी ढांचे को दुरूस्त करने के लिए पर्याप्त निधि की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 बच्चों की देखभाल, सुरक्षा, उपचार, विकास और पुनर्वास के मामलों के निपटान के लिए प्रत्येक जिले में कम से कम एक बाल कल्याण समिति की स्थापना को अनिवार्य बनाती है। इससे देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी बुनियादी जरूरतों और मानवाधिकारों की सुरक्षा दी जाती है। बाल कल्याण समिति के कार्य और जिम्मेदारियां किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 30 के अनुसार होंगी। बता दें कि एनसीपीसीआर देश में बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की सुरक्षा के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।

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