मामला न्यायाधीन होने के कारण सदन में चर्चा नहीं करना, यह अवधारणा पूरी तरह भ्रामक है
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश
- आपत्ति जताई कि यह मामला न्यायाधीन है
Bhaskar Hindi
Update: 2023-07-21 15:11 GMT
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली. राज्यसभा में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया गया। हालांकि, कुछ सदस्यों ने विधयेक पेश करने पर यह कहते हुए आपत्ति जताई कि यह मामला न्यायाधीन है और संसद ने इस पर विचार नहीं करना चाहिए, लेकिन सभापति धनखड़ ने मामला न्यायाधीन होने के कारण चर्चा नहीं कि जा सकती यह अवधारणा ही पूरी तरह भ्रामक है। धनखड़ ने अनुच्छेद 121 का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि यह सदन एक प्रतिबंध के अलावा हर चीज पर चर्चा करने का हकदार है। हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा संसद में चर्चा को लेकर एकमात्र प्रतिबंध लगाया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश के आचरण के संबंध में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी।